गुंडरदेही। दिनांक 12 जून को विधिक सेवा प्राधिकरण तत्वधान में ग्राम भरदा खुर्द में बालश्रम पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 20-25 बच्चो ने भाग लिया। गुण्डरदेही के व्यवहार न्यायधीश पंकज दीक्षित द्वारा बाल श्रम निषेध कानून, जे जे एक्ट, पोक्सो एक्ट व बच्चो के संवैधानिक अधिकारों के बारे, विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 21 क के तहत बच्चो को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बच्चो के लिए शिक्षण शत्र में निजी स्कूलों में भी 20%शीट उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लाभ अभिभावकों को लेना चाहिए, पढे लिखे बच्चे जब बड़े होंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। जिससे अच्छे समाज अच्छे देश का निर्माण होगा। आपराधिक घटनाओं को भी नजर अंदाज नही करे, बच्चो के साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना हो तो तत्काल रिपोर्ट करें। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि बाल श्रम को रोक जावे। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच राजकुमारी साहू, पंचगण, थानां प्रभारी रोहित मालेकर व थानां स्टाफ, पैरालीगल वालेंटियर उपस्थित थे।











