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गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्यवाही : 165 मवेशियों की बचाई जान, तस्करी करते 07 आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद। जिले में अपराध को शून्य करने के लिए युवा पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कमर कस ली है। अपराध की सूचना मिलते ही स्वयं संज्ञान में लेकर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते है।
उक्त घटना में गौ तस्करी की सूचना मिलते ही एसपी श्री पटेल के दिशा निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर रूपेश कुमार डाण्डे के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुयें। दिनांक 30.11.2020 को हमराह स्टाफ सउनि खुमान लाल महिलांग प्रधान आर0 789, 109 एवं आरक्षक 330, 342, 769, 708 के उडीसा से आने वाले अवैध धान के धर पकड हेतु पेट्रोलिंग गस्त पर रवाना हुआ था कि दौरान पेट्रोलिंग के मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग छत्तीसगढ से कृषिक पशु उडीसा गिरसुल गोहरापदर के रास्ते उडीसा नवरंगपुर बुचडखाने अवैध कटाई हेतु मारते पीटते लेकर जा रहे है कि उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु जरिये आरक्षक 330 के नोटिस धारा 160 जाफौ का तैयार कर गवाह 01. शशीकांत सहीश पिता अहिम्बर लाल सहीश उम्र 44 वर्ष तथा जय राम पात्रे पिता चक्रधर पात्रे उम्र 27 वर्ष साकिनान गिरसुल को समय 05ः30 बजे बुलाकर उनकी उपस्थिति में उन्हे संपूर्ण सूचना से अवगत कराकर समय 05ः40 बजे मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गिरसुल से गोहरापदर जाने की रास्ते में घेराबंदी करके बैठ गया एवं आरोपीगण के आने पर चारो तरफ से घेराबंदी कर पकड़ा जिसमें आरोपी 01. बनोराम नागेश के कब्जे में 30 नग कृषिकपशु (मवेशी), 02.रोहित कुमार बघेल के कब्जे में 20 नग कृषिकपशु (मवेशी), 03 राज कुमार नियाल के कब्जे में 15 नग कृषिकपशु (मवेशी), 04. रमेश सोनवानी के कब्जे में 15 नग कृषिकपशु (मवेशी), होना पाया जिस पर धारा 91 जाफौ का नोटिस समय 06ः10 से 06ः30 बजे आरोपीगण को देकर उनसे मवेशी परिवहन के संबंध में लायसेंस होने बाबत्, खरीदी बिक्री के संबंध में बिल होने बाबत्, मवेशियों का मेडिकल रिपोर्ट बाबत्, मवेशियों के चारापानी के संबंध में व्यवस्था बाबत् जानकारी लेने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का लायसेंस या अनुज्ञा पत्र मवेशी परिवहन के संबध्ंा में न होना, खरीदी बिक्री के संबंध में कोई भी दस्तावेज या बिल न होना, मवेशियों का कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश न करना, इत्यादि लिखकर दिया गया जिस पर आरोपीगण 01. बनोराम नागेश पिता धनुराम नागेश उम्र 40 वर्ष, 02.रोहित कुमार बघेल पिता बाबू लाल बघेल उम्र 23 वर्ष, 03. राज कुमार नियाल पिता बेणुधर नियाल उम्र 25 वर्ष, 04. रमेश सोनवानी पिता महेत्तर सोनवानी उम्र 28 वर्ष सभी साकिनान ग्राम मुचबहल थाना देवभोग जिला गरियाबंद छ0ग0 के कब्जे से समय 07ः30 बजे से 08ः20 बजे तक कुल 80 नग किमती 50,000रू0 को छत्तीसगढ के कृषिकपशुओं को जप्त किया एवं आरेापीगण के विरूद्ध छत्तीसगढ के कृषिकपशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4/10, 6/10 के तहत छत्तीसगढ के कृृषिक पशुओं को उडीसा व नवरंगपुर की तरफ काटने वध करने के उद्देश्य से ले जाने का अपराध एवं पशुक्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत पशुओं को क्रूरता के साथ मारते पीटते एवं शारीरिक यंत्रणा देते हुए एवं भुखा प्यासा रखते हुए परिवहन करने का अपराध सिद्ध पाये जाने से संबंधित धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीयों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे थाना देवभोग के निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, सहायक उप निरी0 खुमान लाल महिलांग, प्रधान आर0 789, 109 एवं आरक्षक 330, 171, 342, 769, 708 की सराहनीय भुमिका रही।

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