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केंद्र सरकार ने दी इजाजत: अब आप भी अपने इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगवा सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

नईदिल्ली (ए)। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की मांग में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। कई मरीजों की तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जान तक चली गई। इस बीच सरकार ने विदेश व्यापार नीति में संसोधन करते हुए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आयात करने की इजाजत दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को छूट वाली श्रेणियों की सूचीबद्ध किया गया है। इसमें सीमा शुल्क को एक ‘उपहार’ के रूप में दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को कोई भी व्यक्ति अपनी लागत पर पोस्ट, कूरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से खरीद सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार यह छूट 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है, ”ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिए खरीदे जाने वाले सामानों के आयात, डाक या कूरियर के माध्यम से, जहां सीमा शुल्क निकासी उपहार के रूप में मांगी जाती है, जीवन रक्षक दवाओं/दवाओं/ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और राखी (लेकिन राखी से संबंधित उपहार नहीं) को छोड़कर निषिद्ध है।”

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