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कृष्णा पब्लिक स्कूल के मालिकों पर बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं पति द्वारा पीडिता के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के आरोप में रायपुर न्यायालय ने FIR करने के दिये निर्देश

रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल के मालिकों पर बहू को प्रताड़ित करने का केस दर्ज करने का आदेश रायपुर न्यायालय जारी किया है। ग्रुप के मालिक के बेटे अभिषेक पर पत्नी के साथ नशे में चूर होकर जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करने का भी गम्भीर आरोप है। जिसमें महिला के पति पर अप्राकृतिक सेक्स की धारा 377 के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा।

पीड़िता द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी क़ि शादी के बाद से ही उसका पति अभिषेक त्रिपाठी उसके साथ मारपीट करता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उसके ससुर आनंद त्रिपाठी, जेठ निशांत त्रिपाठी और सास स्नेहलता त्रिपाठी ने मिलकर दहेज के लिए परेशान किया।

पति मारपीट के बिना सहमति के ज़बरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स किया तब जाकर पीड़ित महिला ने मजबूर होकेर शिकायत दर्ज कराई लेकिन आरोपियो की ऊंची पहुंच होने के कारण पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की तब पीडिता को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। महिला की गुहार पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ 498 ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी 34 IPC की धाराओं में अपराध पंजीबध करने का आदेश दिया है।

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