BREAKING

दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

कार्य मे लापरवाही करने पर भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के प्रभारी CEO ने पावर हाउस शाखा प्रबंधक को किया निलंबित

भिलाई। भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, सेक्टर-6 के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज पॉवर हाउस शाखा प्रबंधक विनीता कमल भालेकर को कार्य मे लापरवाही के लिए सेक्टर-6 मुख्यालय में अटैच करने का आदेश जारी किया है। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि…

मुख्यालय भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई नगर द्वारा श्रीमती विनीता कमल भालेकर शाखा
प्रबंधक, पावर हाउस शाखा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक मु.का./2021-22/421 दिनांक 18.01.2022 द्वारा कारण
बताओं सूचना पर जारी किया गया। सूचना पर जारी करते हुए निर्देशित किया गया कि तत्संबंध में अपना स्पष्टीकरण
प्रस्तुत करे, किन्तु आपके द्वारा समयसीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया जो आपकी कार्यों के प्रति लापरवाही
सवेच्छाचारिता आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

(2) शाखा प्रबंधक के रूप में ऋण प्रकरण तैयार करने, ऋण वितरण करने, ऋणों की समयसीमा में वसूली करने, अमानतें प्राप्त करने, बैंकिग व्यवसाय में वृद्धि के लिए नए ग्राहक बनाने, ए.टी.एम कार्ड वितरण करने, केवाईसी पूर्ण करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए है। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आपकी शाखा से 88 खाते संदिग्ध बातों की श्रेणी वर्गीकृत हुआ जो बैंकिंग कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

(3) प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.2021 को आयोजित बैठक में बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि हेतु सभी
कर्मचारियों के लिए ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही कार्यालयीन आदेश क्रमाक एचओ. 2021-22/371 दिनांक 14.12.2021 द्वारा क्षेत्र आंबटन किया गया है। आपके द्वारा राशि निरंक प्रकरण तैयार किया गया है जो लक्ष्य की तुलना में नगण्य है उक्त कृत्य दर्शाता है कि आप कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन है।

(4) अतः नागरिक बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1993 के नियम के प्रावधान तहत बैंक श्रीमती विनीता कमल भालेकर
शाखा प्रबंधक पावर हाउस शाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में श्रीमती विनिता कमल
भालेकर का मुख्यालय, बैंक मुख्यालय सेक्टर -06 भिलाई नगर होगा। निलंबन अवधि में बैंक प्रबंधन के निर्देशानुसार
कार्य सम्पादित करेंगे। आरोप पत्र पृथक से जारी किया जावेगा। यहां देखे आदेश…

 

Related Posts