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कलेक्टर डाॅ.गौरव सिंह ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण, कलेक्टोरेट परिसर में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्टोरेट परिसर के मल्टीलेवल पार्किंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में कलेक्टोरेट कर्मचारी सहित आम नागरिकों ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में नेत्र जांच, एआई तकनीक से टीबी जांच कराई गई।

साथ ही तंबाकू मुक्त युवा अभियान के लिए जागरूक किया गया। शिविर में ओपीडी 93, शुगर जांच 93, बीपी जांच 93 सिकल सेल 50, एआई तकनीक से एक्सरे 41 एवं नेत्र जांच 55 लोगों ने कराया।

शासकीय विश्रामगृहों में राजनैतिक दलों के सदस्य नहीं ठहर पायेंगे, कलेक्टर ने दिए निर्देश: नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के लिए कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारियों आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहराया जायेगा।

ऐसे राजनैतिक व्यक्ति इन स्थानों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे मे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉ गौरव कुमार सिंह ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है।

जारी किए गए आदेश के पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद भी दी जायेगी। विश्राम गृहों में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा।

अधिक अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नही होगा। शासकीय भवनों, विश्राम भवनों तथा गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जारी आदेश अनुसार शासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त प्रेक्षकों को कक्ष आबंटित किए जाएंगे वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को कक्ष आबंटित नहीं होगा।

प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर अभिलेखों को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रहेंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण रायपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

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