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कमीशन में अधिक राशि देने का प्रलोभन देकर 21.53 लाख रूपये की ठगी करने वाले 04 आरोपी गिरफतार: नगदी 1.97 लाख रूपये जप्त, 16.62 लाख रूपये आरोपियो के बैंक खातो में फीज

 

बिलासपुर। प्रार्थी अमलेश लहरी निवासी साई धाम कालोनी थाना तोरवा बिलासपुर द्वारा थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि उसके साथ कमीशन में अधिकतम राशि का प्रलोभन देकर SEME मॉल कंपनी में पैसे लगाकर अधिकतम पैसे प्राप्त करने का लालच देकर 21 लाख 53 हजार रूपये की ठगी कर ली गई है। ठगी के अज्ञात आरोपियो द्वारा प्रार्थी के मोबाईल पर टेलीग्राम एप के जरिये लिंक भेजा गया तथा मेंटोर रामा एप डाउनलोड कराकर कमीशन का लालच देकर उक्त रकम की ठगी कर ली गई तथा दो करोड़ रूपये देने का झांसा देकर और 10 लाख रूपये की मांग की जा रही थी। ठगी का एहसास होते ही प्रार्थी द्वारा थाना तोरवा में अपराध कमांक 431/2022 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफतारी का निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सीएसपी (सरकंडा) पूजा कुमार के द्वारा मामले का लगातार पर्यवेक्षण कर निर्देश देते रहे। इसी दौरान एसीसीयू बिलासपुर के तकनीकी टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्र किये गये तथा थाना तोरवा के द्वारा ठगी किये गये रकम के खाता धारक आरोपियों की जानकारी एकत्र की गई।

मामले के आरोपियों की पहचान होने पर पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर द्वारा 10 सदस्यीय टीम गठित कर राजस्थान रवाना किया गया जहाँ पर तकनीकी साक्ष्य एवं फील्ड वर्क के आधार पर टीम द्वारा राजस्थान में 05 दिन केंप लगाकर अलग अलग स्थानों से 04 आरोपियों की गिरफतारी की गई तथा आरोपियो से ठगी में प्रयुक्त उपकरण एवं नगदी जप्त की गई तथा ठगी की राशि को बैंक खाते में फीज एवं होल्ड कराया गया उक्त प्रकरण में शामिल आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में एसीसीयू प्रभारी हरविंदर सिंह थाना प्रभारी तोरवा उत्तम कुमार साहू तत्कालीन थाना प्रभारी तोरवा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में उनि प्रभाकर तिवारी उनि. अजय वारे उनि सउनि विदेशी साहू, प्रधान आरक्षक अशोक कश्यप, म.आरक्षक शकुंतला साहू आरक्षक यू. एन. शांत कुमार साहू, दीपक यादव हेमंत सिंह, कमलेश शर्मा एवं दीपक उपाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नाम आरोपी:-
1. राहुल सुथार पिता दिनेश सुथार उम्र 19 साल साकिन थाना पाली जिला राजस्थान।
2. राजकुमार उर्फ राजू सिंधी पिता कन्हैयालाल सिंधी उम्र 38 साल साकिन भिनय राजस्थान।
3. हेमराज बैरवा पिता राजकुमार बैरवा उम्र 25 साल निवासी मिनय राजस्थान।
4. दीपेश वैष्णव उर्फ दीपू पिता गोविंदादास उम्र 19 साल निवासी लम्बारे राजस्थान।

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