भिलाई। दिनांक 13.08.2020 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज किरायी कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र 15 वर्ष 09 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपराध कमांक 540/2020 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बी0एन0 मीणा के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय धुव्र नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व मे खुर्सीपार पुलिस लगातार अपहृता एवं आरोपी का पता तलाश करती रही।
आरोपी काफी शातिर तथा चालाक होने से अपना एवं अपहृता का मोबाईल बंद कर रखा था जिससे अपहृता एवं आरोपी को ढुढने मे पुलिस को काफी परेशानियो का सामना करना पढ रहा था। इसी दौरान खुर्सीपार पुलिस को आरोपी के नये मोबाईल नम्बर की जानकारी मिली जिसकी वर्तमान टावर लोकेशन प्राप्त कर अपहृता एवं आरोपी को डाक बंगला पुरैना भिलाई-03 से दस्तयाब किया गया।
आरोपी रोशन पिता उमेश कुमार उम्र 24 वर्ष निवासी शिवाजी नगर शिव मंदिर के पास खुर्सीपार को धारा 363,366,376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत दिनांक 15.01.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व मे उप निरीक्षक सतीश साहू, डी0 प्रकाश, की विशेष भूमिका रही।
अपराध क्रमांक-540/2020, धारा- 363,366,376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट, आरोपी का नाम- रोशन पिता उमेश कुमार उम्र 24 वर्ष, निवासी शिवाजी नगर शिव मंदिर के पास, खुर्सीपार, भिलाई।















