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एसपी सदानंद कुमार ने जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालकों की ली बैठक, सुरक्षा से संबंधित दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बालोद। आज दिनांक 25.10.2021 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सिवनी, जिला बालोद में सदानंद कुमार, पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद द्वारा जिला बालोद अन्तर्गत समस्त थाना/चौकी क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित प्रायवेट स्कूलों की सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों पर चर्चा किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में क्रमशः सरस्वती शिशु मंदिर-गुरूर, कान्हा पब्लिक स्कूल-बालोद, प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल-अर्जुन्दा, सरस्वती शिशु मंदिर-डौण्डीलोहारा, निर्मला स्कूल-दल्लीराजहरा, लिटिल बर्डस अकादमी, श्री सांई विद्यालय-अर्जुन्दा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यालय-अर्जुन्दा, आजाद पब्लिक स्कूल-डौण्डी, प्रगति स्कूल-डौण्डीलोहारा, स्काई हाईट एकेडमी-कचान्दूर, बाल विहार पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर-गुरूर, आदर्श विद्या मंदिर-माहुद, सरस्वती शिशु मंदिर-हल्दी, सरस्वती शिशु मंदिर-पसौद, जे.एल.एम.-गुण्डरदेही, श्री सांई शिशु मंदिर-गुण्डरदेही, सरस्वती शिशु मंदिर-राजहरा, श्री हरि स्कूल-ओटेबंद, आनंद पब्लिक स्कूल-डौण्डीलोहारा, सरस्वती शिशु मंदिर-दल्लीराजहरा, सरस्वती शिशु मंदिर-अछोली, सरस्वती शिशु मंदिर-संजारी, सरस्वती शिशु मंदिर-बालोद, सरस्वती शिशु मंदिर-डौण्डीलोहारा, गांधी विद्या मंदिर-राजहरा, लिटिल बर्डस अकादमी-दल्लीराजहरा एवं डी.ए.व्ही.स्कूल-राजहरा के संचालकगण उपस्थित हुये।

उक्त बैठक में सर्वप्रथम स्कूल में अध्ययनरत् बच्चों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने, सुरक्षा ऑडिट कराये जाने, स्कूल बस चालकों का वेरिफिकेशन, बस का आर.टी.ओ. परमिट होने, गाडियों का आउट डेटेड नहीं होने, बीमा की वैधता, सुप्रीम कोर्ट-नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये गाईड लाईन का पालन करने, बच्चों की नैतिक शिक्षा की ओर रूझान लाने, छात्र छात्राओं को स्कूल में मोबाईल फोन का उपयोग नहीं करने।

पैरेंट्स का मोबाईल नंबर स्कूल में रखने व स्कूल के जिम्मेदार शिक्षक संचालक का मोबाईल नंबर पैरेंट्स को उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय थानाचौकी में उपलब्ध कराने, पैरेंट्स के अतिरिक्त किसी बच्चे को यदि अन्य व्यक्ति द्वारा स्कूल से ले जाने हेतु पहुंचने पर
सर्वप्रथम पैरेंट्स से संपर्क स्थापित करने व उस व्यक्ति का फोटो पैरेंट्स को व्हाट्अप के माध्यम से भेजकर पुष्टि करने के उपरांत ही बच्चे को स्कूल से ले जाने की अनुमति देने, क्लास समाप्त होने जाने के पश्चात् क्लास रूम, बाथरूम, स्कूल कैम्पस आदि को चेक कराने,
यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देने एवं पाक्सो एक्ट के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी
देने हेतु निर्देशित किया गया।

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