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एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही: नाबालिक लड़की से बलात्कार व मारपीट करने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार, धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने उत्तरप्रदेश से धरदबोचा

जांजगीर-चांपा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 31.07. 21 को प्रार्थी एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 30-31.07.21 की दरमियानी रात जब घर में सोई हुई थी।

आरोपी घर अंदर घुस कर इसकी लड़की को नींद में ही उठाकर घर पीछे बाड़ी तरफ ले गया लड़की की नींद खुलने पर जब विरोध की तो इसके मुंह में रुमाल बांधकर जान से मारने की धमकी देते हुए कुछ दूर खेत में ले जाकर बलात्कार किया है तथा पीड़िता को उसके घर बाड़ी में छोड़कर भाग गया पीड़िता द्वारा परिजनों को घटना के संबंध बताने पर परिजनों द्वारा 112 डायल को फोन किया गया।

जिस पर डायल 112 के द्वारा पीड़िता की हालत को देखकर परिजनों के साथ शासकीय अस्पताल नवागढ़ में भर्ती कराया गया कि रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 290/21 धारा 450, 363, 376 क ,376 ख, 506, 323 भा द वि व 4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

मामले की गंभीरता को देखकर  पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर (भा.पु. से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु.से.) अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश्वरी नंद (रा. पु. से.) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर फरार आरोपी सुरेश सूर्यवंशी पिता रामप्रीत सूर्यवंशी उम्र 34 वर्ष को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की गई जिसे आज दिनांक 01.08. 21 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
संपूर्ण कार्यवाही में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश्वरी नंद के नेतृत्व में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर एक्का, महिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की, आरक्षक भुनेश्वर साहू, अर्जुन यादव, दिलसाय सोनवानी, महिला आरक्षक श्वेता यादव व डायल 112 का सराहनीय योगदान रहा है।

धोखाधड़ी का आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.21 को प्रार्थी गंगासागर कश्यप पिता सम्मेलाल कश्यप उम्र 52 वर्ष साकिन भैंसमुड़ी थाना नवागढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके द्वारा जनवरी 2021 में किराना दुकान संचालित करने हेतु कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड बैंक जांजगीर से ₹30000 लोन लिया था जिसे उक्त बैंक के पूर्व कर्मचारी द्वारा किस्त का पैसा पूरा पटा देने पर ₹100000 का और लोन मिलेगा कहकर ₹15000 की ठगी किया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 287/21 धारा 420 भा.द.वी. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर(भा.पु. से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु.से.) एवं अनु विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश्वरी नंद(रा.पु.से.) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी की पतासाजी हेतु उत्तर प्रदेश टीम बनाकर भेजी गई थी उक्त टीम द्वारा आरोपी प्रदीप कुमार यादव पिता बृजमणी यादव उम्र 23 वर्ष दिधिया मेजा थाना मांडा जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश को आज दिनांक 31.07.21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, उप निरीक्षक योगेश पटेल आरक्षक मोहन साहू का सराहनीय योगदान रहा है।

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