पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से महिला के घर घुसकर, जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया 15 वर्ष कारावास की सजा से दंडित… उपनिरीक्षक भीम कुमार सोम द्वारा की गई है, प्रकरण की संपूर्ण जांच एवं विवेचना कार्यवाही…
बलौदा बाजार। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम में आरोपी द्वारा जबरन एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करने वाले आरोपी लखेश्वर उर्फ लकेश धृतलहरे निवासी ग्राम खैंदा को माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा थाना सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि, घटना दिनांक 18.11.2020 की रात्रि लगभग 12:30 बजे आरोपी द्वारा प्रार्थी महिला के घर में जबरन घुसकर, उसके मुंह को दबा कर जबरन उसके साथ बलात्कार किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 450,376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में तत्कालीन उप निरीक्षक भीम कुमार सोम द्वारा आरोपी लखेश्वर उर्फ लकेश धृतलहरे को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) बलौदाबाजार ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी लखेश्वर उर्फ लकेश धृतलहरे पिता बीर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खैंदा थाना सिटी कोतवाली को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष कारावास व ₹1000 अर्थदंड, धारा 450 में 05 वर्ष कारावास व ₹1000 अर्थदंड का दंडादेश पारित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास दिये जाने का भी आदेश पारित किया गया है।









