रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 44/2024 धारा 7बी, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.वि. के प्रकरण में ब्यूरो ने आरोपी आबकारी उपायुक्त नवीन प्रताप सिंह तोमर को दिनांक 18.02.2026 को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों ने दिनांक 29.11.2023 को तीन लोगों से नगद 28.8 लाख रुपए जप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को सूचना प्रेषित किया था, जिस पर ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई थी।
विवेचना में पाया गया कि CSMCL के अधिकारियों द्वारा संबद्ध मैन पावर एजेंसी को षडयंत्रपूर्वक अवैध भुगतान किये जाते थे तथा भुगतान का एक निश्चित हिस्सा कमीशन के रूप में रिश्वत प्राप्त किया जाता था।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जप्त की गई राशि मैन पावर एजेंसी ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड एवं अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला रिश्वती रकम था, जो तत्कालीन उप महाप्रबंधक CSMCL नवीन प्रताप सिंह तोमर तक पहुंचाया जाना था।
अब तक की विवेचना में CSMCL द्वारा मैन पावर एजेंसियों को अवैध भुगतान कर शासन को लगभग 100 करोड़ रूपये आर्थिक क्षति कारित किये जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आरोपी को दिनांक 19.02.2026 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। प्रकरण में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। मामले में अग्रिम कार्यवाही जारी है।
















