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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

आज दुर्ग निगम क्षेत्र के अंतर्गत 4 केन्द्रों में लगेगा सिर्फ कोविद शील्ड का प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीका, निगम ने जारी किया शेड्यूल

दुर्गं। निगमायुक्त हरेश मंडावी के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28 अगस्त दिन शनिवार को 18 + एवं 45 + उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ कोविद शील्ड का प्रथम एवं द्वितीय डोज का वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए 4 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। इन 4 केंद्रों में कोविद शील्ड का टीका 800 डोज उपलब्ध रहेगा।

1 यूपीएचसी, धमधा नाका कोविद शील्ड
2-यूपीएचसी, पोटियाकला कोविद शील्ड
3 केन्द्रीय जेल,कोविद शील्ड
4 बघेरा सामुदायिक भवन,कोविद शील्ड
में सिर्फ कोविद शील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीकाकरण किया जाएगा।

निगमायुक्त ने बताया कि इन केन्द्रों में पहुंचकर दुर्ग निगम क्षेत्र के नागरिक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लगा सकते है।

दुर्ग निगम ठेकेदार सुभाष प्रसाद ब्लैक लिस्टेट

10 नग क्लोरीन गैस टनर प्रदाय कार्य हेतु आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में पत्र दिनांक 8 फरवरी 21 और 12 जुलाई 21 के द्वारा उल्लेखित सामग्री प्रदाय कार्य हेतु पर्याप्त समय दिया गया था।किंतु ठेकेदार द्वारा लापरवाही करते हुए वर्तमान अवधि तक सामग्री प्रदाय नही किया गया है।

ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य में संपादित इकरारनामा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। लापरवाही के कारण निगम आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा निगम ठेकेदार को निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को भी राजसात कर लिया गया।

ठेकेदार ने किया अनुबंध शर्तो का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रस्तुत निविदा को निगम द्वारा निरस्त करते हुए जमा की गई निविदा अमानत राशि राजसात करते हुए एवं फार्म नाम का ठेकेदार को काली सूची में दर्ज करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया गया।ठेकेदार को इस संबंध में तीन बार सूचना नोटिस दिया गया । उसके बाद भी कार्य के प्रति रुचि नहीं दिखायी। कार्य के प्रति लापरवाही की गई।

जिससे शासन स्तर पर निगम की छबि धूमिल हुई है । जिसे देखते हुये आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने के कारण सुभाष प्रसाद को ब्लैक लिस्टेट कर उनकी अमानत राशि राजसात कर ली गई। तथा दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा आमन्त्रित समस्त निविदा कार्यो में भाग लेने से भी वंचित किया गया है।

30 अगस्त को बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकाने, आदेश जारी

नगर निगम दुर्ग के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में 30 अगस्त 21 सोमवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त हरेश मंडावी के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग से आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक 30 अगस्त सोमवार को पशुवध गृह और समस्त मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने कहा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पकड़े जाने पर मांस जब्त किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निगम के स्वच्छता निरीक्षक,सफाई दरोगा एवं अमला मांस विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन करवाएंगे।

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