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अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार

क्रय किए गए भूमि का खसरा नम्बर 429/2 है जबकि अरूण कुमार दुबे के द्वारा कूट रचना कर राजस्व अभिलेखो में खसरा नम्बर 404/4 पर दर्ज करवा लिया है। तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए गए आपत्ति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 404/4, रकबा 3000 वर्गफीट से आवेदक का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया…

 

 

बिलासपुर। आवेदक अरूण कुमार दुबे द्वारा लिखित षिकायत प्रस्तुत किया कि वर्ष 1999 में वह एसईसीएल जमुना कोतमा एरिया में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत् था जो ग्राम मोपका में स्थित भूमि खसरा नम्बर 404 में से 3000 वर्गफुट भूमि भू स्वामी रामफल कैवर्त पिता हगरू कैवर्त निवासी मोपका के स्वामित्व की भूमि का मुख्तिायार आम सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा बिक्री किया गया था जिसका विधिवत् दिनांक 22.03.1999 को रजिस्ट्री कराकर नामांतरण एवं डायवर्सन कराया गया था।

उक्त भूमि में बाउण्ड्री वाल निर्माण कराकर सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा कब्जा सौप दिया गया था, उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज हुआ है जिसका नया खसरा नम्बर 404/4 है। आवेदक उक्त भूमि को सावित्री देवी राठौर के पास बिक्री कर दिया है, जिससे सावित्री देवी राठौर द्वारा नामांतरण हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर सुरेश मिश्रा अपने साथियों के साथ मिलकर उप पंजीयक कार्यालय में मुझे बिक्री किये विक्रय विलेख के द्वितीय प्रति में छेड़छाड़ कर उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर से विक्रय विलेख का द्वितीय प्रति निकालकर तहसील कार्यालय बिलासपुर में आपत्ति प्रस्तुत करवाया गया।

अरूण कुमार दुबे के द्वारा क्रय किए गए भूमि का खसरा नम्बर 429/2 है जबकि अरूण कुमार दुबे के द्वारा कूट रचना कर राजस्व अभिलेखो में खसरा नम्बर 404/4 पर दर्ज करवा लिया है। तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए गए आपत्ति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 404/4, रकबा 3000 वर्गफीट से आवेदक का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया।

फलस्वरूप आवेदक के द्वारा क्रय किए गए भूमि के अधिकार से आवेदक को वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा जमीन बिक्री करने के समय से छल करते हुये मूल प्रति में खसरा नम्बर 404 दर्ज कराया गया एवं कार्बन प्रति में 429/2 दर्ज कराकर पंजीयक कार्यालय में जमा कर कूटरचना करते हुये धोखाधड़ी किया है।

आवेदक के उक्त शिकायत जांच पर अपराध सदर घटित होना पाये जाने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये। टीम तैयार कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम सकुनत पर भेजा गया जो अपने सकुनत से फरार होना पाया गया, दस्तावेज लेखक महेन्द्र सिंह ठाकुर सकुनत पर मिलने से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।

सुरेश कुमार मिश्रा के साथ मिलकर प्रार्थी के विक्रय विलेख में अलग एवं कार्बन प्रति में अलग खसरा नम्बर दर्ज करना स्वीकार किया जिससे आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में आरोपी सुरेश मिश्रा एवं अन्य फरार हैं जिनकी पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है।

थाना – सरकंडा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप0 क्र.- 1238/2025, धारा- 420,467,468,471,120बी, 34 भादवि

नाम आरोपी:- महेन्द्र सिंह ठाकुर पिता स्व. उदय सिंह ठाकुर उम्र 50 वर्ष निवासी टेलीफोन एक्सचेंज रोड अग्रसेन चौक थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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