रायपुर। प्रार्थी अजीत वैष्णव निवासी लोरमी, मुंगेली द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत किया गया था कि दिसंबर 2025 में उसको अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज में अपराधिक कृत्य के आरोप में वनविभाग द्वारा कार्यवाही कर निरुद्ध किया गया था और वाहन भी जप्त किया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पश्चात प्रार्थी द्वारा सुरही रेंज के डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव से मुलाकात करने पर उसके द्वारा प्रार्थी को गुमराह कर अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश करने एवं गाड़ी छुड़वाने के एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि आरोपी की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात आज दिनांक 26/03/2026 को प्रार्थी से कुल रिश्वती रकम की पहली किश्त 50,000/- रुपए लेते आरोपी डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव एवं उसके साथ रिश्वती रकम लेने उपस्थित रेंजर पल्लव नायक को भी रंगे हाथों पकड़ा गया।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
















