रायपुर। प्रार्थी अब्दुल वहाब, निवासी नवागढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके फर्म के द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना से संबंधित कार्य और मरम्मत का कार्य किया गय था।
जिसकी बिल राशि करीब 203000 रूपये का चेक जारी कराने के एवज में नवागढ़ नगर पंचायत के लेखापाल प्रकाश जायसवाल द्वारा 16,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें से 6,000 रुपये एडवांस के रूप में ले लिया गया था।
प्रार्थो रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चहा था। शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गई और सत्यापन में मोलभाव पर आरोपी द्वारा 10,000 रुप्ये की जगह 8,000 रुपये लेने हेतु सहमति दी गई।
दिनांक 20.03.2026 को ट्रेप अयोजित कर प्रार्थी से प्रकाश जायसवाल, लेखापाल को दूसरी किश्त राशि 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा गया।
आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
















