भिलाई। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्व ढंग से मनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा बैठक लेकर समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है साथ ही अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिक के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित करने के भी दिशा निर्देश दिए गए है। इसी तारतम्य में सोमवार को उतई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा, नायब तहसीलदार वासुमित्र दीवान, नगर पंचायत अध्यक्ष सरस्वती साहू, उतई नगर पंचायत सीएमओ राजेंद्र नायक, डॉ. दुर्गेश वर्मा, थाना प्रभारी महेश ध्रुव सहित पार्षद, सरपंच अन्य जनप्रतिनिधि, कोटवार और नागरिक मौजूद रहे। सभी के मौजूदी में दिए गए निर्देशों पर विस्तृत चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिए। बैठक में सायबर फ्राड से बचने के उपाय भी बताए गए
होली पर्व के दौरान सामान्य निर्देश
(01) होलिका दहन के दिन महिलाओं एवं ग्राम प्रमुखों का मीटिंग लिया जाकर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने हेतु आमजनों को हिदायत दिया जावें जिससे शांतिपूर्ण तरीके से गाँव में होली त्यौहार मनाया जा सकें।
(02) होलिका दहन हेतु किसी के स्वामित्व या परिसर में रखे लकड़ी या अन्य सामाग्री को बलपूर्वक लाकर उपयोग न किया जावें। यदि ऐसी रिपोर्ट या सूचना आने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जावेगी।
( 03) होलिका दहन निर्धारित समय के भीतर कर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जावें।
(04) होलिका दहन एवं होली पर्व के दौरान डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, माननीय न्यायालय के निर्देशो का दृढ़ता से पालन किया जाना है।
(05) होलिका दहन एवं होली पर्व के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रो (डीजे नही) का उपयोग हेतु
नियमानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जावें।
(06) होली पर्व को पूर्ण शांति एवं आपसी तालमेल के साथ मनाया जावें।
(07) होली पर्व के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द्र को दृष्टिगत रखते हुए रंगो का उपयोग कर मनाया जावें।
(08) होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या मद्यपान का सेवन कर बाहर न निकलें।
(09) होली पर्व के दौरान प्रतिबंधित रंगों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
(10) होली पर्व के दौरान सामान्य रंगो का उपयोग कर त्यौहार मनाया जावें। (11) होली पर्व के दौरान किसी प्रकार का मतभेव वाद विवाद की स्थिति निर्मित न हो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावें।
(12) होली पर्व के दौरान मद्यपान या अन्य नशीली पदार्थ का सेवन न करें।
(13) दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन में तीनसवारी का उपयोग न करें तथा वाहन को सामान्य गति में चलावें।
(14) दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन को चलाने के दौरान हेलमेट का एवं चारपहिया वाहन चालक अपने वाहन को चलाने के दौरान सीट ब्लेट का उपयोग आवश्य करें।
( 15) होली पर्व के दौरान किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती रंग न लगाया जावें।
(16) होली पर्व के दौरान मुखौटा या रूप परिवर्तित (दाढ़ी मूछ) करने सामाग्री का उपयोग न करे।
(17) दुपहिया या चारपहिया वाहनों में चलाते समय जो बाजारू सीटी (पोंगा) का उपयोग न करें।
(18) कीचड़, गोबर पानी या श्रीस का उपयोग न करें।
(19) जो व्यक्ति होली पर्व के समय पुलिस का सहयोग करना चाहता है ऐसे लोगो को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस के साथ ड्यूटी में लिया जायेगा।
(20) जितने भी पुलिस मित्र है दिनांक 03.03.2026 एवं 04.03.2026 को पुलिस कार्यवाही में सहयोग करें।
(21) गाँव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल पुलिस को 9479192044 एवं कंट्रोल रूम नंबर 9479192099 डायल 112 को कॉल कर सूचित करे।
(22) ग्राम स्तर पर 04 पेट्रोलिंग बनायी गयी है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति होने या सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग को सूचित करे पेट्रोलिंग प्रभारी का मोबाईल नंबर पृथक से ग्राम स्तर पर आप लोगो से साझा किया जायेगा।
(23) ग्राम कोटवार की जिम्मेवारी होगी कि दिनांक 03.03.2026 एवं 04.03.2026 को सजग होकर गाँव में ड्यूटी करे और किसी भी प्रकार की विवाद होने पर सूचना देवें।
(24) सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए किसी दो पक्षो में कोई पुराना विवाद या मनमुटाव हो तो उसे मीटिंग लेकर समझाईश दिया जायें यदि ऐसे पक्षो के द्वारा विवाद की स्थिति होती है तो पुलिस के द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।
(25) प्रेस मीडिया बंधुओ से अपेक्षा है कि थाना क्षेत्र के ग्रामो में किसी भी प्रकार की विवाद या अप्रिय घटना की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
(26) होली पर्व की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतई में डॉक्टरों की टीम उपस्थित रहे।
(27) नगर पंचायत उतई स्तर पर पानी टैंकर की व्यवस्था रहे यदि किसी स्थान पर आगजनी जैसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो तत्काल पानी टैंकर भेजा जा सकें, और टैंकर वाहन चालक का नाम मोबाईल नंबर पुलिस के पास उपलब्ध रहे।
(28) नगर पंचायत व वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर मीटिंग लेकर यह भी बतावे कि किसी भी व्यक्ति का होली खेलते समय कपड़े न फाड़े जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति निर्मित न हों।
(29) दुपहिया वाहनों में यदि कोई मोडिफाई साईलेंशर/प्रेसर हार्न का उपयोग किया जाता है तो उनके वाहनो को जप्त कर कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
(30) तेजगति से वाहन चलाने वाले, बिना नंबर के वाहन चलाने वाले, स्टंट करने वालें वाहनो को जप्त कर कड़ी कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा।
(31) होली के पूर्व भी यदि कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा सौहार्द बिगाड़ने या साम्प्रदायिक जैसी चीजे करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर जेल भेजा जायेगा।
(32) सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आपके आसपास या आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति जो भी होली त्यौहार में क्षेत्र की शांति में व्यवधान ला सकता है, ऐसे लोगो का नाम पुलिस से संज्ञान में लाये जिसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक किया जा सके, नाम बताने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखा जावेगा।
(33) बाजा गाजा के रूप में पारंपरिक नंगाड़े का ही उपयोग करें।
(34) बिना अनुमति के किसी भी पुरूष या महिला को रंग गुलाल पानी न डालें।
(35) छोटे बच्चों को भी ग्रीस, गोबर पानी, कीचड़ जैसी चीजों से दूर रखें।
(36) थाना स्तर पर चार पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी साथ ही फिक्स प्वाईंट में पुलिस बल उपस्थित रहेगा।
(37) छोटे बच्चों को तालाब, नदी, नहर, नाला से दूर रखें व नशे की हालात में है ऐसे व्यक्तियों को भी इन जगहो पर जाने से मना करें, वार्ड स्तर/ग्राम स्तर ऐसे स्थानों को चिन्हाकिंत कर सूचना पटल किया जावें।
(38) मुख्य रूप से जोरातराई व डुण्डेरा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम स्तर पर मीटिंग व एनाउसमेंट करके ऐसे जगहो पर न जाने के संबध में आम जन को सूचित करें।
(39) नशाखोरी करने वाले, अवैद्य शराब, गांजा, गोली टैबलेट, के सबंध में पुलिस को सूचित करें ताकि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जा सकें।
(40) किसी भी महिला के साथ होली के दिन अभद्र व्यवहार करने सबंधी कोई भी रिपोर्ट आने पर तत्काल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर जेल भेजा जायेगा।
(41) होली पर्व के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के घर जाकर जबरदस्ती रंग लगाने जैसे वाली घटना घटित न करे, अन्यथा उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही किया जायेगा।
(42) सड़क मे चलने वाली किसी भी दुपहिया चारपाहिया वाहनो को रोककर रंग गुलाल न लगावे न ही बीच सड़क में आकर रंग गुलाल लगायें।
(43) किसी भी दुपहिया/चारपाहिया वाहनो के द्वारा मुख्य सड़क पर वाहन खड़ा करके गाना बाजा बजाते पाये जाने पर वाहनो को जप्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा।
















