भिलाई। प्रार्थिया अख्तरी बेगम, उम्र 57 वर्ष, निवासी चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2006 में मकान निर्माण के संबंध में पूर्व परिचित एल. महेश्वर राय को जानकारी दी गई थी। आरोप है कि एल. महेश्वर राय द्वारा प्रार्थिया के नाम एवं संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए लगभग 20,00,000/- रुपये का ऋण प्राप्त किया गया, जिसकी मासिक किश्त 20,220/- रुपये प्रार्थिया के वेतन से कटती रही।
वर्ष 2021 में भारतीय स्टेट बैंक पदुमनगर चरोदा से 5,80,000/- रुपये तथा फरवरी 2025 में रेलवे अर्बन बैंक से 5,80,000/- रुपये का ऋण भी प्रार्थिया के नाम पर लिया गया, जिसकी किश्तें क्रमशः 5,400/- रुपये एवं 22,450/- रुपये प्रति माह कटती रही।
एल. महेश्वर राय के दुर्घटना के पश्चात आरोपी के. सांईवारा द्वारा प्रार्थिया के बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मोबाइल सिम अपने पास रखकर वर्ष 2021 से 2025 के मध्य एटीएम एवं चेक के माध्यम से लगभग 5,00,000/- रुपये की कूटरचना कर राशि आहरित की गई तथा उसमें से 80,000/- रुपये अपनी माता के खाते एवं अन्य राशि परिचित के खाते में स्थानांतरित की गई।
प्रकरण में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 95/2026 धारा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
घटना स्थल: चरोदा एवं पुरानी भिलाई क्षेत्र, जिला दुर्ग (संबंधित बैंक शाखाएं– पदुमनगर चरोदा एवं रेलवे अर्बन बैंक)
आरोपी का नाम: 1. के. सांईवारा, उम्र 37 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री : 1. बैंक दस्तावेजों से संबंधित अभिलेख, 2. एटीएम कार्ड एवं चेकबुक, 3. संबंधित बैंक लेनदेन विवरण।
















