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निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले उप संचालक का कलेक्टर अभिजीत सिंह ने काटा वेतन

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने निर्वाचन कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-20क तथा सिविल सेवा आचरण नियम-1965 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत कार्य करने के कारण उप संचालक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 65 भिलाई नगर दीपक मिश्रा के माह फरवरी में वेतन भुगतान के एक दिवस को अवैतनिक किया है।

ज्ञात हो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विगत 31 जनवरी 2026 को आयोग के निर्देशानुसार अन-मैप्ड और लॉजिकल विसंगति के मामले में मतदाताओं को जारी किये नोटिस सुनवाई की तिथि के संबंध में समस्त ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में दीपक मिश्रा अनुपस्थित थे, साथ ही ई.आर.ओ. द्वारा दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु अंतिम सूची जारी, 25 फरवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

दुर्ग। एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव-एम. के अंतर्गत परिक्षेत्र सिकोला के आंगनबाड़ी केन्द्र आमापेण्ड्री में रिक्त कार्यकर्ता पद की भर्ती हेतु अंतिम सूची जारी कर दी गई है। उक्त सूची परियोजना कार्यालय जामगांव-एम. तथा जनपद पंचायत पाटन में चस्पा की गई है। इस संबंध में पात्र अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं।

दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 तक शाम 5.30 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव-एम. में अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

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