रायपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.21 को रविशंकर साहू अपने साथी दीपक कुमार के साथ अपने मोटर सायकल में दर्री तालाब अछोली जा रहा था इसी दौरान आरोपियान सतीश निषाद एवं धनेश्वर निषाद ने पुरानी रंजिश को लेकर तीन-चार दिन पूर्व मुझे हाथ पांव के टूटते तक मारपीट किया है कहकर अपने पास रखंे धारदार हथियार से आरोपी सतीश निषाद हत्या करने की नियत से रविशंकर साहू के सिर में एवं सिर के पीछे दोनों कान के नीचे लगातार तीन चार बार मारकर चोट पहुंचाया व धनेश्वर द्वारा पत्थर व हाथ मुक्का से मार कर मुत. रविशंकर उर्फ बोचू को घायल कर दिए। जिसे उपचार हेतु मेकाहारा में भर्ती कराया गया कि प्रार्थी दीपक कुमार बंदे पिता रामकुमार बंदे उम्र 24 साल सुभाष चैक उरला के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 171/ 21 धारा 307, 34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मुत. रविशंकर साहू का उपचार के दौरान दिनांक 13.06.21 को फौत हो गया। जिससे प्रकरण मंे धारा 302 आईपीसी जोड़ा गया। थाना उरला की टीम द्वारा आरोपियों की लगातार पतासाजी कर आरोपी सतीश निषाद उर्फ बिस्तर पिता गणपत निषाद उम्र 23 साल निवासी हीरा नगर अछोली थाना उरला जिला रायपुर एवं धनेश्वर निषाद उर्फ पिंटू पिता शिव कुमार निषाद उम्र 23 साल निवासी हीरा नगर अछोली थाना उरला जिला रायपुर को कवर्धा जिला के बोड़ला से गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को जप्त किया गया। मृतक रविशंकर साहू थाना उरला में दर्ज डकैती के प्रकरण का आरोपी था जो वर्तमान में जमानत पर रिहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।











