रायपुर। अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) की विवेचना के तारतम्य में दिनांक 11.12.2025 को राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है।
विवेचना के दौरान यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि आरोपी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की लेयरिंग की गई तथा अवैध कोल वसूली की राशि को अपराध में संलिप्त आरोपियों के निर्देश पर हवाला के माध्यम से भी भेजा गया। इसके बदले आरोपी द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की धनराशि से कमीशन प्राप्त किया गया।
विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खचर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद (कैश) में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया।
इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा लिकर मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले से उत्पन्न धनराशि को एंट्री के माध्यम से “पक्के” में बदलने का कार्य किए जाने के संबंध में तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच जारी है।
यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा स्वयं तथा अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई गईं, जिनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों एवं अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से उक्त कार्य किया जाता था।
आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा हैं और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली रायपुर में अपराध क्रमांक 325/22 एवं 346/23 तथा थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 252/22 पंजीबद्ध है।
आरोपी राकेश कुमार जैन को दिनांक 12.12.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किए जाने के उपरांत आरोपी से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचना जारी है।
















