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नाबालिग छात्रा को अकेले स्कूल के कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करने वाला प्रधान पाठक गिरफ्तार

अपराध क्रमांक 180/2025 धारा 74,75 (i) बी०एन०एस० एवं 8,10 पाक्सो एक्ट तथा 3(1), ब (i) एसटी० एससी०

 

नाबालिक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे…स्कुल का प्रधान पाठक स्कूल के आफिस में अकेले बुलाकर गलत नियत से छात्रा के साथ छेड़छाड किया गया है…

 

बलरामपुर। वाड्रफनगर क्षेत्र निवासी प्रार्थी के द्वारा चौकी वाड्रफनगर मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की पीडिता के साथ स्कुल का प्रधान पाठक स्कूल के आफिस में अकेले बुलाकर गलत नियत से छात्रा के साथ छेड़छाड किया गया है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 180/2025 घारा 74, 75(i) बी०एन०एस० एवं 8,10 पाक्सो एक्ट तथा 3(1). ब (i) एसटीएससी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान प्रकरण एक्ट्रोसीटी एक्ट से संबंधित होने से अग्रिम विवेचना हेतु राम अवतार ध्रुव, एसडीओपी वाड्रफनगर को सौंपा गया।

विवेचना दौरान आरोपी द्वारा घटना कारित कर सकुनत व गांव से फरार रहने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु मुखबीर तैनात किया गया था।

दिनांक 14.10.25 को मुखबीर से सूचना मिलने पर आरोपी के सकुनत ग्राम से पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर वाड्रफनगर लाकर आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर दिनांक 14/10/2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही में हमराह प्र०आर० 357 प्रदीप भारद्वाज आरक्षक सुरेन्द्र उईके, अभिषेक पटेल, अनुज जायसवाल, अरविन्द्र सिंह की सक्रीय भूमिका रही।

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