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ट्रैफिक एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला ने जनसुरक्षा व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित आवागमन को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक

रायपुर। खतरनाक श्रेणी के पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादक पदार्थों, प्राकृतिक गैस का परिवहन करने वाले वाहनों मे विगत दिनों जयपुर एवं अन्य स्थानों पर हुए सड़क हादसों जिसमें कई लोग हताहत एवं घायल हुए है। ऐसे तेल टैंकर वाहनों में सड़क दुर्घटना होने पर जनता खतरे का बिना अनुमान लगाये पेट्रोलियम पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कभी-कभी दौड़ पड़ते है जिसके कारण गंभीर हादसें घटित होते है।

इन घटनाओं को देखते हुए जनसुरक्षा व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित आवागमन को गंभीरता से लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादकों एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति व सड़क परिवहन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

निर्देश के अनुपालन कराने के लिए उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ठाकुर, थाना प्रभारी यातायात अटल नगर श्री हरिश कुमार साहू तथा मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव के द्वारा मंदिर हसौद क्षेत्र में संचालित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), इंडियन ऑयल अदाणी वेंचर लिमिटेड (आई.ओ.ए.वी.एल.), भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के प्रबंधक, आपरेशन इंचार्ज, सेफ्टी आफिसर का मंदिर हसौद थाना परिसर में बैठक लिया गया।

बैठक में अधिकारियों ने निम्नानुसार निर्देश दिए:-

01. पेट्रोलियम उत्पाद पदार्थो का परिवहन करने वाले संबंधितों का प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच करवायें जिससे शर्तों का पालन सुनिश्चित हो।
02. लंबी दूरी तक पेट्रोलियम उत्पादों का सड़क मार्ग से परिवहन न किया जावे।
03. भीड़भाड़ वाले इलाकों से तेल टैंकर वाहनों को यथासंभव आवागमन न करायें।
04. संस्था संचालक पेट्रोलियम वाहनों के सड़क परिवहन संबंधी जारी दिशा निर्देशों को सभी टैंकर चालक /परिचालकों तक जानकारी दे।

05. सभी वाहनों में गति को फिक्स करने के लिए स्पीड गवर्नर, कैमरा एवं जीपीएस (वाहन ट्रेकिंग सिस्टम) अनिवार्य रूप से लगावें। समान प्रकृति के पदार्थो का परिवहन करने वाले वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाकर चले।
06. वाहन चलाते समय पर्याप्त सावधानी बरतना, सड़क किनारे वाहनों को अनावश्यक खड़े न करें, रात्रि में 11.00 बजे से सुबह 06.00 बजे के मध्य इन उत्पादों का परिवहन न किया जावे।
07. प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कराने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही सुरक्षा उपाय के साथ प्रवेश करावें।
08. चालकों का समय-समय पर स्वास्थ्य /नेत्र जांच करावे। अनफिट पाये जाने पर वाहन चलाने न दें।
09. कोई भी वाहन चालक एक दिन में 08 घंटे एवं 01 सप्ताह में 48 घंटे से अधिक वाहन न चलाये इसका विशेष ध्यान रखें।
10. प्रत्येक चालक लगातार 05 घंटे तक वाहन चलाता है तो उसके पश्चात सड़कों पर बने ले-बाई में वाहन खड़ी कर कम से कम आधा घंटा विश्राम करें।
11. दुर्घटना होने की स्थिति में आपातकालीन सुरक्षा मानकों का पालन करें। यथासंभव लोगों को दुर्घटना स्थल के आसपास न जाने दे।

उक्त बैठक में भारतीय खाद्य निगम से प्रबंधक पुलकित महेश्वरी, इंडियन ऑयल अदाणी वेंचर लिमिटेड से आपरेशनल इंचार्ज हेमेन्द्र सिंह चौहान एवं एचआरएम इंदिरन ओयम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से मैनेजर कल्याण रेड्डी, कुमारी श्वेता एवं सेफ्टी आफिसर कमलेश साहू के साथ -साथ हाइवे पेट्रोलिंग की टीम उपस्थित थे।

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