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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

जबरदस्ती अपने कार मे बैठाकर गोडाउन मे बंद कर मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, लुटी हुई मोबाईल एवं वाहन स्कुटी जप्त

भिलाई। प्रार्थी रविन्दर यादव पिता स्व. दुलार यादव उम्र 40 साल पता हाउसिंग बोर्ड मुर्गा चौक का जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग छग ने दिनांक 26.09.2025 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गाडी मालिक विक्रम सिंह और उसका मुंशी इरफान अहमद एवं मिस्त्री के द्वारा प्रार्थी को जबरदस्ती वाहन कार थार मे बैठाकर मारपीट करते हुए डीजल चोरी किया है कहकर ग्राम हथखोज गोडाउन मे बंधक बनाकर उसके साथ हाथ मुक्का से एवं स्कुटी वाहन को मंगाकर स्कुटी छिन लिये और इसके साले के साथ भी वाद विवाद कर मारपीट किया है की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई मे अप.क्र. 371/2025 धारा 140(3),309(3),296,115(2),351(3) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया।

आरोपियो के द्वारा प्रार्थी को साथ जबरदस्ती बैठाकर सिमगा से भिलाई मारपीट करते हुए लाए, अपने गोडाउन के कमरे में बंद कर मारपीट कर लाइसेंस, आधारकार्ड, पैनकार्ड मोबाईल एवं कपडा छिन लिये हथखोज निवासी विक्रम सिंह का ट्रक को पिछले एक माह से प्रार्थी द्वारा चला रहा है।

प्रार्थी, विक्रम सिंह के कहने पर ट्रक रायपुर से माल लोड कर मुंबई गया था, बाद में आसनसोल कोलकाता से ट्रक मे चैनल लोड कर के भिलाई आ रहा था। दिनांक 18.09.2025 को जैसे ही मैं सुबह लगभग 10 बजे सिमगा पहुँचा तो ट्रक का डीजल खतम हो गया। मालिक विक्रम सिंह को फोन से डीजल खत्म होने कहा तब विक्रम सिंह रूकने कहा और उसका मुंशी और मंदीप मिस्त्री तीनों काले रंग की थार गाड़ी में सिमगा पहुचे।

गाड़ी मालिक विक्रम सिंह और उसका मुंशी साले मा*** चो** डीजल चोरी किया है कह कर हाथ मुक्के से मारे और मेरे को यह दोनों जबरदस्ती थार कार में बैठाकर मारपीठ करते हुए सिमगा से हथखोज गोडाउन में लेकर आए और एक कमरे में बंद करके विक्रम और उसका मुंशी हाथ मुक्के से और बेल्ट से मारे, और विक्रम बोला की अपने घर फोन लगाकर जेवर, पैसा, और गाड़ी, मॅगवा फिर मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव को फोन किया कि गाड़ी स्कूटी लेकर गोडाउन में आओ फिर प्रार्थी का साला संतु स्कूटी लेकर आया।

विक्रम और उसका मुंशी स्कूटी को छीन लिए साले से भी मारपीट करके भगा दिए। विक्रम और उसका मुंशी सादे कोरे कागज में जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा लिए हैं। अरोपियो द्वारा प्रार्थी को धमकी दिए कि पुलिस को शिकायत किया तो जान से मार देंगे। यह कहकर प्रार्थी को कमरे में बंद करके चले गए, प्रार्थी रात मे किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से मौका देखकर भाग कर निकला।

प्रकरण मे विवेचना दौरान आरोपियो के विरूद्ध अपराध कारित करना पाये जाने से 1. हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम कुलदीप सिंह उम्र 41 साल पता बोरसी कदम प्लाजा मधुबन नगर भोला किराना दुकान थाना पदमनाभपुर जिला दुर्ग छग, 2. इरफान अहमद पिता स्व. अब्दुल सलिम अहमद उम्र 47 साल निवासी एलआईजी 293 हुडको थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग। 3. मंदीप सिंह पिता भीखम सिंह उम्र 31 साल निवासी शीतला पारा हथखोज रंजित ठाकुर का मकान थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग छग को दिनांक 27.09.2025 को क्रमशः 15ः30,15ः40,15ः50 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, सउनि बाबुलाल साहू, आरक्षक क्र 648 बंटी सिंह की उल्लेखनिय भूमिका रही है।

अप.क्र 371/2025 धारा 140(3), 309(3), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस।

आरोपी: 1. हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम कुलदीप सिंह उम्र 41 साल पता बोरसी कदमप्लाजा मधुबन नगर भोला किराना दुकान थाना पदमनाभपुर जिला दुर्ग छग।
2. इरफान अहमद पिता स्व. अब्दुल सलिम अहमद उम्र 47 साल निवासी एलआईजी 293 हुडको थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग।
3. मंदीप सिंह पिता भीखम सिंह उम्र 31 साल निवासी शीतला पारा हथखोज रंजित ठाकुर का मकान थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग छग।

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