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आज सब कुछ सस्ता होने का दिन: GST 2.0 लागू, देखें किस पर कितना कम हुआ TAX?

जीएसटी सुधारों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बदलावों का सोने-चांदी की कीमतों पर असर पड़ेगा। सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी तीन प्रतिशत पर बरकरार है और इन कीमती धातुओं की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद का कहना है कि जीएसटी सुधारों से हीरा एवं आभूषण क्षेत्र को काफी राहत मिली है…

 

नईदिल्ली (ए)। नवरात्रि के पहले दिन से लागू जीएसटी की नई दरों से रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के साथ गाड़ियों, एसी, टीवी, फ्रिज, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसी और दवाइयां सस्ती हो गई हैं। खेती-किसानी के लिए जरूरी कृषि उपकरणों के दाम भी घट गए हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ करीब 413 उत्पादों की कीमतें घटने से लोगों को पहले के मुकाबले इन वस्तुओं पर कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे उनकी बचत में बढ़ोतरी होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव हुए, किसे फायदा होगा, कौन नुकसान झेलेगा, किन-किन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा, क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा…

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में लाया गया है। सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी तीन प्रतिशत पर बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के नए दो स्लैब ढांचे का असर इन कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिन पर पहले से ही तीन प्रतिशत की विशेष दर लागू है।

नई व्यवस्था के तहत, विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का एक विशेष उच्च कर स्लैब बनाया गया है। सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और गैर-मादक पेय पदार्थों पर 40% कर लगेगा। 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब के तहत आ गई हैं। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर और नौकाएं भी अब 40% की श्रेणी में हैं।

ये जरूरी सामान भी हो जाएंगे सस्ते 
सरकार की ओर से जहां ऊपर बताए गए सामानों और सर्विस को जीएसटी फ्री किया गया है. तो तमाम जरूरत की चीजों को 5% स्लैब में शामिल किया गया है.

फूड आइटम्‍स 

  • वनस्पति वसा/तेल 12% से 5%
  • मोम, वनस्पति मोम 18% से 5%
  • मांस, मछली, फूड प्रोडक्‍ट्स 12% से 5%
  • मक्खन-घी 12% से 5%
  • चीनी, उबली हुई मिठाइयां 12%-18% से 5%
  • चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5%
  • पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12%-18% से 5%
  • जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5%
  • फलों का रस, नारियल पानी 12% से 5%

कंज्‍यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स 

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
  • टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
  • टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
  • शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
  • सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
  • बच्चों की दूध की बोतल-निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
  • मोमबत्तियां 12% से 5%
  • छाते और संबंध‍ित वस्‍तु 12% से 5%
  • सिलाई सुइयां 12% से 5%
  • सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% से 5%
  • कपास/जूट से बने हैंड बैग 12% से 5%
  • शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
  • पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
  • दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से 5%

इलेक्ट्रॉनिक सामान

  • एयर कंडीशनर (AC) 28% से 18%
  • बर्तन धोने की मशीनें 28% से 18%
  • टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18%

एग्रीकल्‍चर और फर्टिलाइजर 

  • ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5%
  • पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब 18% से 5%
  • मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5%
  • कम्पोस्टिंग मशीनें 12% से 5%
  • स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स 12% से 5%
  • जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5%
  • ईंधन के लिए पंप 28% से 18%
  • ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप 18% से 5%

हेल्‍थ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 

  • थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट 12% 18% से 5%
  • ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) 12% से 5%
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% से 5%
  • चश्मा 12% से 5%
  • मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% से 5%
  • कई दवाएं और खास दवाएं 12% से 5% या शून्‍य

कार-बाइक पर टैक्‍स

  • टायर 28% से 18%
  • मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्‍हीकल) 28% से 18%
  • रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%
  • साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन 12% से 5%

टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 

  • सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
  • परिधान, रेडि‍मेड, ₹2,500 से अधिक नहीं 12% से 5%
  • परिधान, रेडि‍मेड, ₹2,500 से अधिक 12% से 18%

इन सामानों पर भी घटेगा टैक्स
इसके अलावा नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क) 12% से 5% स्लैह में आएंगे, जबकि हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं भी इसी स्लैब में शामिल होंगे. तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान, दस्ताने भी 5% के दायरे में होंगे, तो वहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में शामिल टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य 12% से 5% ट्रांसफर किए जा रहे हैं. हालांकि,  पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट पर 28% की जगह 18% जीएसटी लागू होगा।

5% के टैक्स स्लैब में ये सामान भी आएंगे
सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल भी अब 12% के बजाय 5% टैक्स स्लैब में आ जएंगे. इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में बदलावों की बात करें, तो ₹7,500 दिन से कम होटल 12% से 5%, सिनेमा (टिकट ₹100 से कम) 12% से 5% और सौंदर्य सर्विस 18% से 5% (कोई आईटीसी नहीं) में आएंगी।

ये चीजें और सर्विसें महंगी होंगी
जहां ज्यादातर सामान और सर्विेसें 22 सितंबर से सस्ती होने वाली हैं, तो कई जगह सरकार ने झटका भी दिया है. हालांकि, ये विलासिता के सामान या हानिकारक वस्तुएं हैं. जिन सामानों पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें ऑटो सेक्टर से 350cc मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें शामिल हैं, जिनपर 28% की जगह 40% का टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है. सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट भी इसी हाई स्लैब में आएंगे, तो वहीं कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय पर भी 40% टैक्स लागू होगा।

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