इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी कर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया, परंतु उन्होंने न तो प्रशिक्षण में उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। पुलिस विभाग द्वारा जारी नोटिसों की तामीली के बावजूद आरक्षक ने कर्तव्य पर हाजिर होने अथवा अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई…
कोरिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कोरिया से प्राप्त जानकारी अनुसार नव आरक्षक 312 अमित कुमार, पिता स्वर्गीय आरक्षक रामेश्वर राम को दिनांक 30.04.2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आदेश से अनुकंपा नियुक्ति पर नव आरक्षक (जीडी) के पद पर नियुक्त किया गया था।
जिसके पश्चात उन्हें पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, माना रायपुर में 04.11.2024 से प्रारंभ हुए 75वें सत्र के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था। नव आरक्षक अमित कुमार ने 03.11.2024 को प्रशिक्षण केन्द्र में आमद भी दी, किन्तु कुछ दिवस प्रशिक्षण के बाद दिनांक 23.12.2024 से वे बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से अनुपस्थित हो गए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी कर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया, परंतु उन्होंने न तो प्रशिक्षण में उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया।
पुलिस विभाग द्वारा जारी नोटिसों की तामीली के बावजूद अमित कुमार ने कर्तव्य पर हाजिर होने अथवा अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लगभग 269 दिवस तक अनुपस्थित रहने के साथ-साथ उनके विरुद्ध थाना उदयपुर, जिला सरगुजा में अपराध क्रमांक 87/2025 धारा 296, 351, 115 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।
इसके पूर्व भी उन पर थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 73/2022 दर्ज हो चुका था, जिसमें वे न्यायालय से दोषमुक्त हुए थे। प्रारंभिक जांच उप पुलिस अधीक्षक राजेश साहू द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि अमित कुमार प्रशिक्षण काल में ही गैरहाजिर होकर अपने गांव में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इस प्रकार उनका आचरण पुलिस सेवा के अनुरूप नहीं पाया गया।
नियुक्ति आदेश की शर्तों एवं छत्तीसगढ़ पुलिस मैनुअल के नियम के अनुसार यदि परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी का आचरण असंतोषजनक हो तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
उक्त प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे ने दिनांक 17.09.2025 से नव आरक्षक 312 अमित कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनकी अनुपस्थिति की कुल अवधि 269 दिवस का निराकरण काम नहीं, वेतन नहीं” के आधार पर किया गया है।
















