चूहा मार दवा सेवन करने से एक 08 वर्षीय बालक के मृत्यु होने के मामले में चूहा मार बिक्रीकर्ता दुकानदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया…
आरोपी दुकानदार द्वारा लापरवाही पूर्वक चूहा मार दवाई बिक्री हेतु बच्चों को दिए जाने व बच्चे के द्वारा उक्त दवाई सेवन करने से हुई बालक की हुई मृत्यु…
जांजगीर चांपा। दिनांक 22.05.2024 को नाबालिक बालक उम्र 8 वर्ष का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिस पर से मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
जांच दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त नाबालिक बालक द्वारा घर के बगल में रहने वाले दुकान से चूहा मार के दवाई खरीदा था जिसे नाबालिक बच्चों द्वारा सेवन कर लिया था जिस कारण से ही उसकी मृत्यु हो गई है।
जो दुकानदार के द्वारा लापरवाही बरतने पर उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 284, 304(ए) भादवि का घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद किया गया है।
मामले की विवेचना जारी है, शीघ्र ही दुकानदार आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जाएगी।















