भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-2 वैशाली नगर अंतर्गत निर्माणाधीन डोम शेड, दशहरा ग्राउंड क्रिकेट कोर्ट, अशोक वाटिका सहित शासकीय स्कूल का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।
निगम आयुक्त द्वारा कालीबाड़ी मंदिर परिसर में निर्माणाधीन डोम शेड का निरीक्षण कर कार्य समय सीमा एवं गुणवत्ता युक्त कराने उप अभियंता अर्पित बंजारे को निर्देशित किए हैं।
वैशाली नगर में दशहरा ग्राउण्ड (कोर्ट) का अवलोकन किए, क्रिकेट कोच द्वारा निगम से बिना अनुमति क्रिकेट कोर्ट का निर्माण किया गया है, निगम से बिना स्वीकृति निर्माण हेतु जोन आयुक्त ऐशा लहरे को कार्रवाई हेतु निर्देशित किए हैं। महादेव कालोनी में अशोक वाटिका उद्यान का अवलोकन कर उद्यान के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण करने हेतु निर्देशित किए है।
आयुक्त ने हाउसिंग बोर्ड स्थित हायर सेकण्ड्री स्कूल का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार कमरा निर्माण के प्रस्ताव हेतु उप अभियंता को निर्देशित किये हैं। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त येशा लहरे, कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे उपस्थित रहे।
खाली प्लाट में गंदगी पाए जाने पर प्लाट मालिक के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी: नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत निवासरत आम नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को सूचित किया जाता है कि खाली प्लाट में बाउंड्रीवाल नहीं होने के कारण आसपास के नागरिकों द्वारा कचरा डाल दिया जाता है। जिसके कारण उक्त स्थान पर गंदगी दिखाई देता है और आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है।
निगम द्वारा आबंटित प्लाट को निर्धारित समयावधि में नियमानुसार निगम से अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया जाना है। निर्धारित समयानुसार निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में प्लाट मालिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान लीज एग्रीमेंट में उल्लेखित है, के उपरांत भी खाली प्लाट मालिकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा लीज निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
जिन नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के खाली प्लाट में कचरा का ढेर पाया जायेगा, उसे अर्थदण्ड से अधिरोपित भी की जावेगी। जिसके लिए प्लाट मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने हेतु आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित खाली प्लाट पर भवन निर्माण अथवा बाउंड्रीवाल कर सुरक्षित एवं साथ-सुथरा रखें और नगर निगम भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
उक्त व्यवस्था नहीं किये जाने की दशा में संबंधित खाली प्लाट मालिक के विरूद्व छत्तीसगढ़ अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न-फोटो जनसम्पर्क अधिकारी
















