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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दुबारा गर्भवती होने पर आम के जूस में धोखे से दवा मिलाकर पिलाया

बार शादी करने के लिए कहने पर टाल मटोल करते हुये शारीरिक संबंध बनाते रहा दुबारा गर्भवती होने पर आम जूस में गर्भपात का दवा डालकर धोखे से पिला दिया एवं दुसरा टेबलेट लेने से मना करने पर जबरन दवा खिलाकर यह हमारा आखरी मुलाकात है कहते हुये शादी करने से इन्कार कर बातचीत करना बंद कर दिया है…

 

 

बिलासपुर। प्रार्थीया ने दिनांक 17.08.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका जान पहचान मनीष कुमार साहू के साथ हुआ था जो इसे पसंद करता हूं, तुमसे शादी करूंगा कहते हुये अपने किराये के मकान सरकण्डा बुलाकर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।

इस बीच गर्भवती होने पर शादी के बाद में बच्चा लेने की बात कहते हुये दवा खिलाकर गर्भपात कराया, इसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिसे बार-बार शादी करने के लिए कहने पर टाल मटोल करते हुये शारीरिक संबंध बनाते रहा दुबारा गर्भवती होने पर आम जूस में गर्भपात का दवा डालकर धोखे से पिला दिया एवं दुसरा टेबलेट लेने से मना करने पर जबरन दवा खिलाकर यह हमारा आखरी मुलाकात है कहते हुये शादी करने से इन्कार कर बातचीत करना बंद कर दिया है।

इस प्रकार मनीष साहू शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण कर बालात्कार किया है, प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिये।

जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में म.प्र.आर. संगीता नेताम के हमराह टीम तैयार कर आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना किया गया।

जिनके द्वारा कांसाबेल जशपुर से आरोपी मनीष साहू को पकड़कर पूछताछ करने पर जूर्म कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

थाना -सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.), अप. क्र.- 1119/2025, धारा- 376(2)एन भादवि, 89 बीएनएस, 3(2)5 एसटी/एसी एक्ट

नाम आरोपी:-
मनीष कुमार साहू उर्फ सूरज पिता मानेश्वर साहू उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नारायण बहली थाना कांसाबेल जिला जशपुर (छग)

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