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निजी अस्पतालों के पंजीयन के मापदंडों को किया गया शिथिल, नर्सिंग होम एक्ट में 10 या अधिक बिस्तर वाले निजी अस्पताल योजना में हुए शामिल, आदेश जारी

भिलाई। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए उसके उपचार हेतु प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत ज़न आरोग्य योजना डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में पंजीकृत किया जाना है। इस हेतु वर्तमान में निजी अस्पतालों के पंजीयन के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए पंजीयन सम्बन्धी मापदंड में शिथिल किया गया है। सोमवार 12 अप्रैल को नवा रायपुर मंत्रालय द्वारा आदेश निम्नानुसार है….👇🏻

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