भिलाई 03। प्रार्थी कृपाराम रवानी पिता स्व. हरिराम रवानी उम्र 70 वर्ष पता बी.एम वाय चरोदा संगम चौक थाना पुरानी भिलाई के लड़का को रायपुर मंत्रालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 62 हजार रूपयें कि ठगी करने की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी अम्बर सिंह भारद्वाज ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपीयान अंजली कर्मकार पिता बी. एल कर्मकार उम्र 43 वर्ष एवं सुरेश तिवारी पिता संताराम तिवारी उम्र 38 वर्ष साकियान राधा कृष्ण मंदिर लोहार पारा भिलाई 03 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। जो वर्तमान में जमानत पर है।
विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भादवि जोडा गया। अंजली कर्मकार के मकान मे सर्वजीत ग्रेवाल अपने परिवार के साथ रहता था, अपने परिवार सहित किरायें में रहता था। उसी मकान में सुरेश तिवारी भी किराये से रहता था, आरोपी अपने बैंक ऑफ इंडिया शाखा चरोदा भिलाई 03 जिला दुर्ग मे मेरा खाता कमांक 931010310000344 था।
जिसमें बैंक खाता में चेक बुक जारी हुआ था, अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी द्वारा नौकरी लगाने के नाम से पैसा लिये थे। अंजली कर्मकार एवं सुरेश तिवारी द्वारा सर्वजीत ग्रेवाल को चेक मांगने पर अपना ब्लैंक चेक बिना हस्ताक्षर के दिया। आरोपी द्वारा अपने खाता में पैसा नहीं है जानते हुयें अपना ब्लैंक चेक दिया था।
आरोपी गिरफ्तारी के डर से पता बदल कर रह रहा था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबुत पाये जाने पर पकड़ा गया, पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
















