भिलाई 03। नाबालिग लड़की के पिता ने थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 1.10.2024 को उसकी नाबालिग लडकी घर से बिना बतायें कहीं चली गई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाबालिग जानते हुए बहला फुसलाकर इसके वैध संरक्षण से अपहरण कर ले गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध 393/24, धारा 137 (2), 87, 64 (2) (M), 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान संदेही अजय कुमार कोसरे का पता तलाश कर दिनांक 18-19.05.2025 के रात्रि बैकुंठ बस्ती, तिल्दा नेवरा से बरामद कर थाना लाकर पूछताछ कर पीड़िता से कथन लिया गया।
आरोपी अजय पीड़िता को नाबालिक जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता 05 माह की गर्भवती हो गई। पीड़िता का डॉक्टरी मुलाहिजा के बाद प्रकरण में धारा 87, 64 (2) (एम), बीएनएस 04, 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई।
प्रकरण के आरोपी अजय कुमार कोसरे से पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा का घटित करना पायें जाने से दिनांक 19/05/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया।
आरोपी: अजय कुमार कोसरे पिता कामता प्रसाद कोसरे उम्र 20 वर्ष निवासी दंतेश्वरी चौक देवबलौदा, भिलाई 03
















