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टीम वर्क और जवाबदेही के साथ काम करें प्राचार्य और शिक्षक : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जे.आर. दानी कन्या विद्यालय में जिले के समस्त प्राचार्य और अधिकारियों की बैठक ली। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक बनाने उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि सभी प्राचार्य जवाबदेही और टीमवर्क के साथ काम करें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाएं, हर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझे और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करें।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने शिक्षकों को शाला में नियमित रूप से उपस्थित रहने निर्देश दिया। शिक्षकों से उन्होंने कहा कि वार्षिक टाइम-टेबल बनाकर सिलेबस समय पर पूरा करें। शाला प्राचार्य अब बच्चों की कॉपी चेक करेंगे और जहां आवश्यकता होगी, सुझाव देंगे और बदलाव करेंगे।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जानी और कहा कि शिक्षकों को अच्छे परिणाम देने प्रोत्साहित करे ताकि रायपुर जिले का परिणाम बेहतर हो। बैठक में संयुक्त संचालक राकेश पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, शाला प्राचार्य और समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।

हिट एंड रन के तीन पीड़ितों को मिली 2-2 लाख की राहत राशि मिली: सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा “हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022” लागू की गई है।

राहत राशि के लिए आवेदनकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शव परीक्षण रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और दुर्घटना से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पास आवेदन करना होता है।

रायपुर जिले में अब तक हिट एंड रन के 40 मामलों में कुल 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इनमें से तीन पीड़ितों- तिजेश्वरी बाई साहू (रावाभाठा, रायपुर), रगसिल यादव (ग्राम पसौरी, तिल्दा-नेवरा) और अशोक वर्मा (ग्राम निनवा, तिल्दा-नेवरा) को दो-दो लाख रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई।

उल्लेखनीय है कि हिट एंड रन की घटनाएं वह होती हैं, जहां कोई अज्ञात वाहन चालक किसी व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को टक्कर मारकर बिना रुके, मदद किए या पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित या उनके परिजन सरकार से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत यदि किसी की मृत्यु होती है, तो मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे 50 हजार रुपये की राहत राशि दी जाती है।

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