रायपुर। थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 226/ 2020 धारा 408 भारतीय दंड विधान के आरोपी अरुते श ठाकुर द्वारा दिनांक -01/11/ 2020 से दिनाक -27 /11/ 2020 के मध्य थाना क्षेत्र के शासकीय देसी मदिरा दुकान हीरापुर में सुपरवाइजर के दौरान शासकीय विदेशी मदिरा बिक्री राशि करीब सात लाख /- रुपए की गड़बड़ी/ गमन कर पिछले 03 माह से फरार आरोपी अरुतेश ठाकुर पिता विवेक ठाकुर उम्र 32 नि० महादेव घाट रायपुरा को दिनांक 01/03 /2021 को गिरफ्तार कर आरोपी के पेश करने पर मामले से संबंधित एक सैमसंग मोबाइल, नगदी रकम रु २००० रुपया, तथा एक सुजुकी एक्सेस मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एम यू 0898 जप्त कर आरोपी को आज न्यायिक हिरासत पर भेजा गया।











