BREAKING

दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक एवं लापरवाही बरतने वाले तीन कर्मचारियों को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने किया निलंबित

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत कार्य किए जाने पर तीन कर्मचारी क्रमशः रामकुमार मर्सकोले शिक्षक जेआरडी आत्मानंद स्कूल दुर्ग, विनीत वर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम दुर्ग और हरिशंकर साहू उप अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन पश्चात शिक्षक श्री मर्सकोले का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री वर्मा का मुख्यालय नगर पालिक निगम रिसाली और उप अभियंता श्री साहू का मुख्यालय नगर पालिक निगम रिसाली रहेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ज्ञात हो कि उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुर्ग द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के निर्वाचक नामावली तैयार करने लगाई गई थी। इन्होंने निर्वाचक नामावली तैयार करने के पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक एवं लापरवाही बरते है।

पालना केन्द्र में क्रेश सहायिका पद हेतु आवेदन 6 मार्च तक आमंत्रित: एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 द्वारा पालना केन्द्र में क्रेश सहायिका के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 6 मार्च 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 में आमंत्रित है। आवेदन नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युत मंडल भिलाई 3 वार्ड क्रमांक 11 एवं सिरसाकला क्रमांक 01 सिरसाकला वार्ड क्रमांक 36 में क्रेश सहायिका की भर्ती की जानी है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।

निवासी होने के प्रमाण में वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाना होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। क्रेश सहायिका पद हेतु आवेदिका जिनका अंकसूची में ग्रेड (श्रेणी) अंकित है, वे संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य से सत्यापित अंकसूची संलग्न करें।

यह पद केवल महिलाओं के लिए है। पालना केन्द्र में क्रेश सहायिका की भर्ती हेतु यदि विभाग स्तर से कोई संशोधन या दिशा निर्देश में परिवर्तन किया जाता है तो विभागीय निर्देशानुसार भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। क्रेश सहायिका पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

Related Posts