रायपुर। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 416 दिनांक 19.02.2025 अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु सामग्री वितरण दिनांक 19.02.2025 को दा.पो.हार.से.स्कूल परसतराई मे समय 1.30 बजे सामग्री वितरण स्थल पर परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवाद करते हुए पाये गये।
श्री ध्रुव का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे मुलाहिजा कराया गया, जिसमे वे नशे की हालत मे पाये गये। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा द्वारा श्री ध्रुव के कृत्य के लिए निलंबित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग द्वारा दिनांक 19.02.2025 को सामग्री वितरण स्थल मे शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के साथ विवाद करने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ।
परदेशी राम ध्रुव का उक्त कृत्य निर्वाचन संबंधी कर्तव्य निष्पादन मे लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।
अतः छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (3) के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रावधानो के तहत परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि मे परदेशी राम ध्रुव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी आरंग मे नियत किया जाता है। निलंबन अविध में नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
















