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छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का शंखनाद, आदर्श आचार संहिता हुआ लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जहां नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में आयोजित होगा, वहीं पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। साथ ही, तिथियों की घोषणा के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।

राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह पत्रकारवार्ता में तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी व मतगणना 15 फरवरी को होगा। पंचायत चुनाव तीन चरण में होगे 17, 20 व 23 फरवरी को मतदान व गणना सभी जगहों पर मतदान के दूसरे दिन ही हो जायेगा।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन तथा जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा। नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 22 लाख 00 हजार 525 पुरुष निर्वाचक, 22 लाख 73 हजार 232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक, कुल 44 लाख 74 हजार 269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16 हजार 181 निर्वाचक निर्वाचन में भाग लेंगे।

आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के 433 1 जनपद पंचायत सदस्य के 2973, ग्राम पंचायत (सरपंच) के 11 हजार 672 एवं वार्ड (पंच) के एक हजार 60 हजार 180 कुल एक लाख 75 हजार 258 पदों पर वर्ष 2025 में निर्वाचन कराया जाएगा। जिसमें 78 लाख 20 हजार 202 पुरुष निर्वाचक 79 लाख 92 हजार 184 महिला निर्वाचक 194 अन्य निर्वाचक सहित कुल एक करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 निर्वाचक त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान करेंगे।

इसके लिए आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन के मतदान के लिए कुल मतदान केन्द्र 31 हजार 041 निर्धारित किये गये हैं। जिनमें से सात हजार 128 संवेदनशील व दो हजार 161 अतिसंवेदनशील हैं।

पत्रकारवार्ता में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराये जाएंगे। मतदान के लिए 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमे से मतदाता द्वारा किसी भी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।

निर्वाचन की तिथियां और प्रक्रिया

  • निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन: 22 जनवरी 2025
  • सीटों के आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन: 22 जनवरी 2025
  • नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथियां: 22 से 28 जनवरी 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच: 29 जनवरी 2025
  • नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025
  • अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन: 31 जनवरी 2025

चुनाव और मतगणना की तिथियां

  1. नगरीय निकाय चुनाव
    • मतदान: 11 फरवरी 2025
    • मतगणना और परिणाम घोषणा: 15 फरवरी 2025
  2. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
    • पहला चरण: 17 फरवरी 2025
    • दूसरा चरण: 20 फरवरी 2025
    • तीसरा चरण: 23 फरवरी 2025

चुनाव आयोग की अपील

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के कड़े पालन का निर्देश दिया गया है।

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