दुर्ग। दिनांक 09.09.2024 को प्रार्थी संतोष जैन पिता रूपचंद जैन उम्र 43 साल निवासी आपापुरा दुर्ग द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 02.04.2024 को 01. पूर्वा भारती जैन, 02. शांतिलाल जैन, 03. सरला जैन, 04. संतोष जैन, 05. महावीर जैन, 06. महावीर गांधी, 07. रीना जैन द्वारा एक राय होकर शादी कराने के नाम पर 17,50,000/- रू. की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 455/2024, धारा 420, 120बी भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के प्रकरण की मुख्य आरोपी महिला का फर्जी भाई बनकर घोखाधड़ी किये आरोपी संतोष शर्मा पिता प्रेम कुमार शर्मा उम्र 32 साल निवासी मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.) के मोबाईल सीडीआर व टावर लोकेशन की जानकारी प्राप्त हुई है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन एवं पुलिस पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी के मोबाईल नंबर का सीडीआर एवं कैफ से आरोपी का पता इंदौर होने से पतासाजी हेतू पुलिस टीम इंदौर रवाना हुये। पता तलाश के दौरान आरोपी का टावर लोकेशन इंदौर के विभिन्न स्थानों पर पता तलाश करते रहे, बाद टावर लोकेशन के आधार पर आरोपी का लोकेशन मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.) में होने से पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आरोपी संतोष शर्मा पिता प्रेम कुमार शर्मा उम्र 32 साल निवासी मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.) का माननीय न्यायालय इंदौर से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर आरोपी को दुर्ग छ.ग. लाया गया। जिसे माननीय न्यायालय दुर्ग पेश किया जाता है। उक्त कार्यवाही में सउनि रामकृष्ण तिवारी, आर. विकास तिवारी, सुरेश जायसवाल का सराहनीय भूमिका रही।
आरोपीः संतोष शर्मा पिता प्रेम कुमार शर्मा उम्र 32 साल निवासी मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.)















