बलरामपुर। देर रात्रि पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी द्वारा थाना रघुनाथनगर, चौकी बलंगी व मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के सरहदी क्षेत्र तुंगवा बार्डर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की उपस्थिति में याना रघुनाथनगर व चौकी बलंगी क्षेत्र में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कुल 17 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत चालानी कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा थाना रघुनाथनगर, चौकी बलंगी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी रघुनाथनगर व चौकी प्रभारी बलंगी को शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि यातायात सुरक्षा माह के अन्तर्गत पूरे जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है, इसका उद्देश्य सड़क हादसों एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाना है। दिनांक 08 जनवरी को पूरे जिले में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कुल 25 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है।
यातायात सुरक्षा माह के अन्तर्गत पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजनों को यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करने तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चलाने समय सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा नशे की हालत में वाहन ना चलाने के संबंध में आमजन को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा निर्देश जारी कर जिले में पदस्थ समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को यातायात नियमों का स्वयं पालन करने तथा दो पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चलाने समय सीट बेल्ट का उपयोग करने निर्देर्शित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें, शराब सेवन कर वाहन ना चलावें, वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने कहा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।















