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अगर आपका भवन अनियमित है तो नियमितीकरण के लिए रहे तैयार : सरकार ने अनियमित भवनों-निर्माणों को नियमित करने पुराने कानून में संशोधन करने कवायद की शुरू

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनियमित भवनों को नियमित करने के लिए पहल राज्य शासन द्वारा शुरू कर दी है। इसके लिए आज आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में अनियमित भवनों को नियमित करने के संबंध में गठित उप मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। उप मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिवेश में अनियमित भवनों एवं निर्माणों को कैसे नियमित किया जा सकता है, इसके लिए नियम और कानून क्या होना चाहिए इस विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। आगामी बैठक में सदस्यों से इस पुराने कानून में संशोधन के लिए ठोस प्रस्ताव और सुझाव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि अवैधानिक निर्माण को वैधानिक नहीं किया जाए।
    उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में अनियमित निर्माणों-भवनों को प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ-साथ कुछ आर्थिक शुल्क लगाकर नियमितीकरण करने का कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत हितग्राही अनियमित निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन करते हैं। संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इंजीनियर के माध्यम से नाप-जोख कर कुछ आर्थिक शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जाता है। व्यापक हित को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन करते हुए और अधिक हितकारी और लाभकारी बनाने के लिए उप मंत्रीमंडलीय समिति गठित की गई है। समिति द्वारा इस कानून के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आम नागरिकों के हित में बेहतर कानून बनाने पर बल दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे।

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