दुर्ग। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) दिव्या वैष्णव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नियमावली तैयार करने का कार्यक्रमो की घोषणा तिथिवार कर दी। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। आगामी दिनों में दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल कि 20 वार्डो तथा नगर पालिक निगम रिसाली के 40 वार्डों में आम निर्वाचन 2021 की कार्यवाही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए संशोधन, नए प्रारूप तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी तथा प्रशिक्षण सर्व संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियो, पंजीकृत राजनीतिक दलो तथा जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है।


छत्तीसगढ़ नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 में किए गए संशोधन उपरांत अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे, जिनका नाम दिनांक 01/01/2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह निकाय स्थित है। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित दिनांक 01/01/ 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप-क (नाम जोड़ने का प्रारूप) प्रारूप-ख (संशोधन का प्रारूप) तथा प्रारूप-ग (विलोपन का प्रारूप) से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा।
जिन मतदाताओं के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं है उन्हें नियत अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारूप-क-01 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं दिया जाएंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे।
प्रारूप-क-01 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन नामावली तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दावा/आपत्तियां निपटारा करने की अंतिम तिथि तक की अवधि में जुड़वा लिए हो, वे ही प्रारूप-क -01 में नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारूप-क-01 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगा तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने की जांच उपरांत संतुष्ट होने पर ही नाम सम्मिलित करेगा।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण 25 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्वाचक नामावली प्रारंभिक प्रकाशन 01 मार्च 2021 को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन से संबंधित दावा और आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2021 दोपहर 3:00 बजे तक होगी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 13 मार्च 2021 होंगी।
दिनांक 13 मार्च 2021 प्रारूप-क-01 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा 16 मार्च 2021 तक प्रारूप-क-01 से संबंधित प्राप्त दावों का निराकरण किया जाएगा। निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, तत्पश्चात परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों का निराकरण कर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 को किया जाएगा।









