भिलाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सिरसा अंडर ब्रिज (भिलाई-3) के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 09.12.2024 की सुबह 08:00 बजे से दिनांक 30.12.2024 की संध्या 18:00 बजे तक अस्थाई रूप से बंद किये जा रहा हैं।
रेलवे के ई टिकिट के अवैध व्यापार पर आरपीएफ की कार्यवाही: दिनॉक 03.12.2024 कों निरीक्षक एम.के.मुखर्जी के दिशा निर्देशन में उपनिरीक्षक पी. महाराणा, प्र.आ. एम.के.मरार व आ. तरूण कुमार यादव सभी तैनाती अ.गु.शा. डिटेक्टिव विंग रे.सु.ब भिलाई पर्सनल यूजर आई.डी. से रेल आरक्षित ई-टिकट बनाकर उनका अवैध व्यापार करने वाले टिकट दलालों के विरूद्ध धरपकड़ एवं चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर चरोदा, थाना-जी.आर.पी चौकी, चरोदा, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित जम्बो फोटो कापी एवं डिजिटल सेवा केन्द्र नामक दुकान के संचालक विशांत बावनकर, पिता-सुरेश कुमार बावनकर, उम्र 36 वर्ष, साकिन-महान नं.17/4, उत्तर वशुंधरा नगर, वार्ड नं.16, थाना-भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) को अपने एक पर्सनल यूजर आई.डी. के माध्यम से अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु जरूरतमंद लोगों के लिए रेल आरक्षित ई-टिकट बनाना बताया तथा उसने अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से बनाये गए कुल 55 नग रेलवे ई-टिकटों को दिखाया गया।
अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से दूसरों के लिए अवैध रूप से रेलवे ई-टिकट बनाकर टिकटों का अवैध व्यापार कर अधिक रूपए कमाने कि अपनी गलती स्वीकार किया । तब उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से बने 55 नग रेलवे ई-टिकट कीमत (07 नग निजनतम टिकट कीमत 13,159.30 एवं 48 नग चेंज टिकट कीमत 81,721.80) जिसमें साधारण व तत्काल टिकट शामिल है।
1 नग टच स्क्रीन मोबाईल जिसमें सिम नं. 9981114546 लगा है, को उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया, आरोपी के विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 143 का अपराध पाकर आरोपी एवं मय जप्तशुदा सामग्री सहित सुपुर्द किया गया जहां उसके विरू़द्ध अपराध क्रमांक 1716/24 दिनांक 03.12.2024 धारा 143 रेलवे अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया।
















