
रायपुर। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी तथा कलेक्टर जिला दुर्ग डॉ एस भारतीदासन के मार्गदर्शन में दिनांक 20/01/2021 को आबकारी विभाग के द्वारा बिलासपुर रोड स्थित साकरा (भूमिया) थाना तिल्दा में रोड चेकिंग के दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार सीजी 12 AM 9211 को रोककर पूछताछ एवं जांच करने पर 50 पेटी प्रति पाव 180ML गोवा व्हिस्की मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध कुल 450 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी अविभाष सिंह के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया गया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया रेड कार्रवाई के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक नीलम किरण सिंह, पंकज कुजूर, अनिल मित्तल अबकारी उपनिरीक्षक के साथ विक्रम सिंह, लखनलाल ओसले अबकारी मुख्य आरक्षक, संतोष दुबे आबकारी आरक्षक मौजूद रहे। आरोपी के निशानदेही पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ एवं रायपुर जिले के दल के माध्यम से बेमेतरा जिला के जेवरा स्थित ग्राम अधियार खोर थाना नवागढ़ में दबिश देकर आरोपी अनिल वर्मा एवं कुलेश्वर गोस्वामी के फार्म हाउस से 20 पेटी प्रति पाव 180ML गोवा व्हिस्की एवं 4 ड्रम में ओ.पी. मदिरा कुल 860 लीटर जिसमें ₹1000000 की मदिरा का निर्माण किया जा सकता है। फार्महाउस में बने मकान के सामने खड़ी स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 04 एचजेड 0834 में भरी 50 पेटी गोवा व्हिस्की मध्य प्रदेश राज्य के विक्रय हेतु वैध बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया गया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 1700000 व बरामद दो चार पहिया वाहन की कीमत लगभग 1500000 रुपए पाई गई। इस प्रकार उक्त कार्रवाई में कुल ₹3200000 रुपए मूल्य की मदिरा एवं वाहन जप्त की गई है।






