

दुर्ग। दुर्ग भिलाई विकास योजना क्षेत्र में शामिल ग्राम खपरी एवं सिरसाखुर्द में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 के प्रावधानों के तहत अभिन्यास का अनुमोदन किए बगैर तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम 1993/छग ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें ) नियम 1999 संशोधन 2015 के तहत नियमानुसार कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन करे बगैर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा कॉलोनी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का उपविभाजन एवं मार्गों का निर्माण कर और अप्राधिकृत विकास किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार एवं संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में दुर्ग तहसीलदार उमेश साहू, प्रभारी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग विमल बगवैया, सहायक संचालक प्रदीप दीक्षित, संबंधित ग्राम के पटवारी रज्जाक मियां एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे।









