BREAKING

खास खबरछत्तीसगढ़फीचर्ड

स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा नया रायपुर के पार्किंग शुल्‍क में हुआ बदलाव, 28 अक्टूबर से इतना देना पड़ेगा किराया

रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा नया रायपुर द्वारा आगामी 28 अक्टूबर से वाहन पार्किंग शुक्ल में बढ़ोतरी की जा रही है साथ 08 प्वाइंट का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से सूचना जारी की गई है। एयरपोर्ट पर केवल छोड़ने आने वालों को 5 मिनट फ्री टाइम दिया गया है। 5 मिनट से अधिक होने पर पार्किंग शुल्‍क लिया जाएगा। आगमन लेन पर पिक-अप के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क – 60 रुपये (0 से 30 मिनट के लिए)। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। राशि का भुगतान आगमन लेन में कार पार्किंग ठेकेदार को उचित धन रसीद के साथ किया जाएगा।

टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 2-पहिया और 3-पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा । मार्शल द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा और उचित धन रसीद के साथ टर्मिनल मैनेजर को जमा किया जाएगा।

1 हवाई अड्डे के प्रवेश से निकास तक अनुमेय ठहरने का समय (कोई पार्किंग शुल्क नहीं) 5 मिनट ।

1. हवाई अड्डे के प्रवेश से निकास तक अनुमेय ठहराव समय (कोई पार्किंग शुल्क नहीं) – 5 मिनट।

2. आगमन लेन पर पिक-अप के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क 60 रुपये (0 से 30 मिनट के लिए)। हालाँकि, टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। राशि का भुगतान आगमन लेन में कार पार्किंग ठेकेदार को उचित धन रसीद के साथ किया जाएगा।

2. आगमन लेन पर पिक-अप के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क – 60 रुपये (0 से 30 मिनट के लिए)। हालाँकि, टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। यह राशि आगमन लेन में कार पार्किंग ठेकेदार को उचित मनी रसीद के साथ भुगतान की जाएगी।

3. टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है।

3. टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है।

4. आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

4. आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

5. मार्शल द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा और उचित धन रसीद के साथ टर्मिनल मैनेजर को जमा किया जाएगा।

5. जुर्माना मार्शल द्वारा वसूला जाएगा और उचित रसीद के साथ टर्मिनल मैनेजर के पास जमा किया जाएगा।

6. नाइट पार्किंग वाहन के लिए, मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के निर्देशानुसार वाहन पार्क करना होगा और डीएल, आरसी की ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करनी होगी और चावियाँ कार पार्किंग प्रबंधक को सौंपनी होंगी, ऐसा न करने पर कार पार्किंग प्रबंधक टर्मिनल प्रबंधक के साथ साथ माना ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित करेगा। माना ट्रैफिक पुलिस वाहन को कार पार्क क्षेत्र से निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगी।

6. रात्रि पार्किंग वाहन के लिए, मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के निर्देशानुसार वाहन पार्क करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जमा करनी होगी तथा कार पार्किंग प्रबंधक को चाबियां सौंपनी होंगी, ऐसा न करने पर कार पार्किंग प्रबंधक टर्मिनल प्रबंधक के साथ-साथ माना यातायात पुलिस को सूचित करेगा कि वह वाहन को कार पार्क क्षेत्र से निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाए।

7. निजी वाहनों को भी केवल वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं, गोद में बच्चे के लिए आगमन लेन के सामने से पिक-अप करने की अनुमति है। किसी भी हालत में किसी भी वाहन को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमति नहीं है।

7. निजी वाहनों को भी आगमन लेन के सामने से केवल वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं, गोद में बच्चे को लेने की अनुमति है। किसी भी हालत में किसी भी वाहन को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमति नहीं है।

8. हितधारक, एयरलाइंस, रोजमर्रा के हवाई अड्डे के संचालन से संबंधित अन्य एजेंसियां कार पार्किंग ठेकेदार के साथ समन्वय कर सकती हैं और मासिक पास प्राप्त कर सकती हैं। बिना वैद्य पास के किसी भी वाहन को पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

देखे नया रेट लिस्ट…

Related Posts