अपराध क्रमांक 172/24 धारा 64(2)ड बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया…
सरगुजा। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29/07/24 कों थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 25/07/24 कों प्रार्थी की नाबालिग लड़की अपने सहेलियों के साथ बैल चराने के लिए जंगल गई थी, जहा डाहीमार उदयपुर निवासी रामकेश्वर पैकरा उर्फ़ चिकू द्वारा प्रार्थी की नाबालिग लड़की कों शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया है।
मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना उदयपुर मे अपराध क्रमांक 172/24 धारा 64(2)ड बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम रामकेश्वर पैकरा उम्र 24 वर्ष साकिन डाहीमार थाना उदयपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक दिलिप दुबे, प्रधान आरक्षक देवनारायण पैकरा, महिला आरक्षक प्रियंका तिर्की, आरक्षक अजय शर्मा, सुरेन्द्र बारी शामिल रहे।
















