BREAKING

खास खबरदेश-दुनियाफीचर्ड

महिला आयोग की प्रमुख पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण सांसद महुआ मोइत्रा पर नए कानून के तहत अपराध दर्ज

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसे लेकर रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था…

 

कोलकाता (ए)। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा को पत्र लिखा था।

इस पूरे विवाद का जन्म उस वक्त हुआ था, जब यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा वहां पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही थी। जिस पर टीएमसी सांसद ने लिखा था- वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं।

वहीं इस मामले में भाजपा ने टीएमसी सांसद की आलोचना की थी और उनकी पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी। जबकि मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से अपने अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कि ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। जिसे आयोग ने पाया कि उनकी टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आगे लिखा था, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।

Related Posts