केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश पांच जून को आएगा। इसका मतलब ये कि केजरीवाल को आज सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा…
नईदिल्ली (ए)। अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुंरत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यानी आज केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना ही होगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि आदेश पांच जून को सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत आज समाप्त हो रही है। केजरीवाल की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पहलू के मद्देनजर मामले में पहले ही फैसला कर लिया जाए।
हरिहरन ने कहा, यह निष्फल हो जाएगा। मुझे इसकी आवश्यकता है। अन्यथा मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायाधीश ने जवाब दिया आपने कहा है कि आप अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि आदेश पांच जून को ही सुनाया जाएगा।
















