डिप्टी रेंजर द्वारा जंगली मुर्गा मारने के केस में जेल भेजने का डर दिखाकर 8,000 रू० रिश्वत की मांग की गई तथा आरोपी द्वारा प्रार्थी से 3000 रू० उसी समय ले लिया गया…
अंबिकापुर। प्रार्थी मो. वसीम बारी, ग्राम मोमिनपुरा, अम्बिकापुर के समधी ने वीरेन्द्रनगर,वाड्रफनगर स्थित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर के पास आवेदन किया था। इसी तारतम्य में उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अम्बिकापुर में भेजा गया था।
प्रार्थी अनापत्ति प्रमाणपत्र का पता करने नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अम्बिकापुर गया था जहां सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान एवं सहायक मानचित्रकार निलेश्वर कुमार ध्रुव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 35,000 रूपये रिेश्वत के रूप में मांग की गई। प्रार्थीगण रिश्वत नहीं देता चाहते थे, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे। अतः एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर के कार्यालय में प्राथी मो. वसीम बारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी।
ब्यूरो द्वारा शिकायत के सत्यापन पश्चात दिनांक 17.05.2024 को टीम तैयार कर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर में ट्रेप की कार्यवाही की गई। आरोपीद्वय सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान एवं सहायक मानचित्रकार निलेश्वर कुमार धुव को रिश्वती रकम 35,000 रूपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पी्सीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई।
रिश्वत मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार नगर एवं ग्राम निवेश के सहायक संचालक (सर्वे) और सहायक मानचित्रकार निलंबित: संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया जाकर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

डिप्टी रेंजर 5000 रू० रिशवत लेते गिरफ्तार: प्रार्थी जगमोहन माझी, ग्राम कुर्मीभवना, जिला रायगढ़ का निवासी है, झाड़फूंक का कार्य करता है। झाडफूंक कर जंगल से वापस लौट रहा था जहां उसे आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोड़ा रेंज द्वारा जंगली मुर्गा मारने के केस में जेल भेजने का डर दिखाकर 8,000 रू० रिश्वत की मांग की गई।
आरोपी द्वारा प्रार्थी से 3000 रू० उसी समय ले लिया गया एवं शेष 5000 रू० की व्यवस्था कर बाद में देने को कहा गया। प्राथी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता था। अतः उसने उक्ताशय की शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में प्रस्तुत की।
शिकायत सत्यापन पश्चात दिनांक 17.05.2024 को टीम तैयार कर रिश्वत की शेष रकम 5000 रू० लेते आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोड़ा रेंज को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई।
















