नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। PMLA निर्णायक प्राधिकरण ने ईडी द्वारा धन शोधन मामले में लगभग 752 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है…
नईदिल्ली (ए)। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। निर्णायक प्राधिकरण (एडजुकेटिंग ऑथोरिटी) ने ईडी द्वारा AJL की कुर्क की गई प्रॉपर्टीज को सही ठहराया है। ED ने इस मामले में करीब 750 करोड़ रुपये की AJL की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है।
PMLA एक्ट के तहत पिछले साल ही ईडी ने AJL की प्रोपर्टी सीज की गई थी। कोर्ट (एडजुकेटिंग ऑथोरिटी) ईडी की इस कारर्वाई को सही माना है। नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल (AJL) और यंग इंडियन की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी।
इसको लेकर ED ने बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इस मामले में ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ की थी। अब इस मामले में पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में कांग्रेस से जुड़े ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार और उससे संबद्ध कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा।
प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन के अपराध से संबंधित हैं।
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
‘नेशनल हेराल्ड’ एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।
















